पेपर लीक के दोषियों को 10 साल की जेल और 1 करोड़ जुर्माना, पढ़िए पूरी खबर
भूपेंद्र पटेल सरकार छात्रों और कॉम्पिटिटिव परीक्षा के स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाने जा रही है। यह बिल आज गुजरात विधानसभा में पेश किया गया है। इस बिल का नाम पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट बिल है। गुजरात सार्वजनिक परीक्षा बिल 2023 सरकार द्वारा लाया जाएगा। राज्य सरकार इस बिल को बजट सत्र में पास करेगी।
सदन से पास होने के बाद यदि इस बिल को मंजूरी मिल गई तो यह कानून के रूप में स्थापित हो जाएगा। बिल की कॉपी MLAs को दे दी गई है। नए कानून में भर्ती प्रक्रिया में शामिल सभी सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों की ओर से लापरवाही बरतने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर परीक्षार्थी को दो साल के लिए सार्वजनिक परीक्षा से वंचित करने का भी प्रावधान है।
मिनिमम 7 वर्ष और मैक्सिमम 10 वर्ष तक की सजा दी जाएगी। तो पेपर लीक करने वाले पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना अदा न करने पर आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।
परीक्षा बोर्ड के किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदार पाए जाने पर सजा का भी प्रावधान किया गया है। इसके लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को परीक्षा बोर्ड से बाहर करने का भी प्रावधान है। साथ ही इस अधिनियम के तहत हर अपराध गैर-जमानती होगा। ऐसे में दोषी पाए जाने पर जुर्माने की राशि में कोई कमी नहीं की जा सकती है।
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