सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में समाचार चैनल समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के चैनल एक खास एजेंडा चलाते हैं और उन लोगों के इशारे पर काम करते हैं जो उन्हें पैसे देते हैं और खबरें दिखाते हैं।जस्टिस बीवी नागरत्न और केएम जोसेफ की पीठ ने न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी और केंद्र सरकार से पूछा कि इस तरह के एजेंडे से चलने वाले ब्रॉडकास्ट को कैसे रेà
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