Jaipur : राजस्थान वकीलों को मारपीट और गंभीर चोट से सुरक्षा देने करने वाला कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अधिवक्ता संरक्षण विधेयक (Advocates Protection Bill) पिछले सप्ताह राज्य विधान सभा में पेश किया गया था और गहलोत सरकार ने विधेयक को पास कर दिया. किसी ने वकील पर हाथ उठाया तो वह गैर जमानती अपराध माना जाएगा. बिल पारित होने के बाद वकीलों ने सरकार का धन्यवाद भी जताया.
राजस्थान सरकार ने विधानसभा में राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 (Advocates Protection Bill 2023) पारित करवाया. विधेयक की मांग अधिवक्ता समुदाय लंबे समय से कर रहा था. सदन से यह विधेयक पारित होते ही अधिवक्ता समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई. विधेयक पारित होते ही सेशन कोर्ट में अधिवक्ताओं ने गुलाल से होली खेली. इस बिल की मांग को लेकर प्रदेश की अदालतों में 20 फरवरी से वकील कार्य बहिष्कार पर चल रहे थे.
“द बार एसोसिएशन जयपुर” ने प्रत्येक 21 मार्च को धन्यवाद दिवस मनाने का एलान भी किया है. बार काउंसिल के पूर्व चैयरमेन व कांग्रेस नेता सुशील शर्मा ने बताया कि यह कानून लाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है. विधानसभा चुनावों से पहले जब राहुल गांधी जयपुर आए थे तब वकीलों ने उन्हें इस तरह के कानून का बनाने का ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इसे शामिल किया था लेकिन पिछले 4 साल से यह घोषणा लंबित चल रही थी.
कैसा होगा अधिवक्ता बिल ?
राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिसमें अगर किसी वकील के साथ उसके कार्य के संबंध में हमला, आपराधिक बल, अपहरण का प्रयास किया गया तो यह गैर जमानती अपराध माना जाएगा. इसके अलावा आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को 7 साल की जेल और 20 हजार रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है. इसके साथ ही बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर वकील की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो न्यायालय आरोपी से वकील को क्षतिपूर्ति दिलवाएगा. पहले बिल में यह प्रावधान न्यायालय परिसर तक ही सीमित किए गए थे लेकिन वकीलों की मांग पर इस बिल की धारा-3 में संशोधन करके उसे पूरे प्रदेश के लिए में लागू किया गया है.
पूर्व शिक्षा मंत्री व अजमेर Ajmer उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार द्वारा विधानसभा में राजस्थान (Rajasthan) अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 लाया गया है, जो आधा-अधूरा है और इससे अधिवक्ताओं को संरक्षण नहीं मिलेगा. साथ ही यह भी कहा कि, वकीलों को लोन देने का प्रावधान हो, ताकि वकील अपनी व्यवस्था कर सके. साथ ही नए वकील जिनकी कोई वकालात चल नहीं रही है, उनको भी कुछ न कुछ मानदेय देने का प्रावधान किया जाए.
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