इमरान ने कोर्ट में सुनाई अपनी कहानी, कहा- बेहोश होने तक पीटा गया, अब तक 1400 बदमाश गिरफ्तार
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिहा कर दिया गया है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अल-कादिर ट्रस्ट गबन मामले में उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए पीटीआई प्रमुख इमरान की तत्काल रिहाई का आदेश दिया है। वहीं, इमरान ने कोर्ट को बताया कि मुझे बेहोश होने तक पीटा गया।
चीफ जस्टिस उमर बांदियाल की बेंच ने गुरुवार को कहा कि कोर्ट से इस तरह से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) एक घंटे के भीतर इमरान को अदालत में पेश करे। करीब दो घंटे के बाद इमरान को पेश किया गया, जिसके बाद पीठ ने उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। साथ ही इमरान को शुक्रवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इमरान से कहा कि वह अपने समर्थकों को हिंसा का सहारा लेने से रोकें। इस पर इमरान ने कहा कि रेंजर्स ने मुझे तब तक पीटा जब तक मैं बेहोश नहीं हो गया। हम चुनाव चाहते हैं, दंगे नहीं। इमरान ने वादा किया कि वह दो दिनों के भीतर देश में शांति बहाल कर देंगे।
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हिंसक प्रदर्शनों के बीच हजारों उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया
इमरान खान की गिरफ्तारी के तीसरे दिन पेशावर, लाहौर, क्वेटा और कराची में कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुए. गुरुवार को इमरान समर्थक पुलिस से भिड़ गए और आग लगा दी गई। पंजाब में 1400 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। हिंसा में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि, पार्टी ने 47 लोगों की मौत का दावा किया है। गिलगित-बाल्टिस्तान के कथित सीएम खालिद खुर्शीद को भी नजरबंद किए जाने का दावा किया जा रहा है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी से खफा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा-
खान के वकील हामिद खान ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए अर्जी दी थी, लेकिन सुनवाई से पहले अर्धसैनिक रेंजर्स ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उस पर खंडपीठ ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में आता है तो वह एक तरह से कोर्ट के सामने सरेंडर कर रहा है, ऐसे में बिना कोर्ट के आदेश के उसकी गिरफ्तारी अवैध है. कोर्ट ने कहा कि अगर भीड़ कल इस तरह से किसी को कोर्ट से उठा ले जाए तो कोर्ट की क्या गरिमा होगी. बेंच ने कहा कि अगर इमरान को गिरफ्तार करना था तो कोर्ट की इजाजत लेनी चाहिए थी। इमरान ने सुनवाई के दौरान कहा कि उसे कोर्ट से गिरफ्तार नहीं किया गया, उसे अगवा कर लाठियों से पीटा गया।
सत्तारूढ़ पीएमएल-एन की नेता मरियम नवाज ने इमरान की रिहाई के आदेश को गलत बताया और कहा कि देश का खजाना लूटने वालों को अदालत ने रिहा कर दिया है. बरी हुए जजों को सुप्रीम कोर्ट छोड़कर अपनी पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। जज डरे हुए हैं, उन्हें पता है कि अगर उन्होंने खान के खिलाफ फैसला सुनाया तो उनका घर भी जला दिया जाएगा। एजेंसियां
इंटरनेट सेवाओं से प्रतिबंध हटाने के लिए आईटी संगठन का अनुरोध..
पाकिस्तान के शीर्ष आईटी निकाय ने सरकार से देश में इंटरनेट सेवाएं बहाल करने का आग्रह किया है। हिंसक विरोध के बाद सेवा को निलंबित कर दिया गया है।
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