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ठग किरण पटेल, मोरबी के कारोबारी से धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार

किरण पटेल का नाम आपके कानों तक जरूर पहुंचा होगा, जी हां… यह वही शख्स है जिस पर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का एक अधिकारी होकर ठगी करने का आरोप लगाया गया है। अब जो खबर सामने आ रही है, उसके अनुसार, 2 मार्च को श्रीनगर के एक लक्जरी होटल से कथित तरीके से गिरफ्तार हुए किरण पटेल को अहमदाबाद अपराध शाखा को सौंप दिया गया है और सातवें मामले में उसे गिरफ्तार किया गया है।

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पुलिस ने इस मामले को लेकर बताया कि किरण पटेल को गुरुवार को अहमदाबाद अपराध शाखा द्वारा स्थानांतरण वारंट पर जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर से गुजरात लाया गया और एक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया। पटेल के खिलाफ यह सातवीं प्राथमिकी है और यह मामला खुद को प्रथम श्रेणी के अधिकारी के रूप में पेश करके एक कारोबारी से संबंधित कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है।

किरण पटेल कब आया सुर्खियों में

गौर करें कि किरण पटेल को मार्च में जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद, उस समय वह राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आई, जब उसने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के एक शीर्ष अधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया और सुरक्षा के घेरे में घूमते हुए अपने वीडियो को सार्वजनिक किया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उस ठग को शुक्रवार तक अपराध शाखा की हिरासत में रख दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि यह दूसरा मौका है जब गुजरात पुलिस ने पटेल को स्थानांतरण वारंट के माध्यम से जम्मू कश्मीर से गुजरात लाकर गिरफ्तार किया है।

अहमदाबाद के सोला थाने में प्राथमिकी दर्ज

अपराध शाखा की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि हाल में अहमदाबाद के सोला थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, शहर के घोड़ासर इलाके के निवासी पटेल ने खुद को “प्रथम श्रेणी के सरकारी अधिकारी” बताकर मोरबी के कारोबारी भरत पटेल से 42.86 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। विज्ञप्ति के अनुसार, जब भरत पटेल एक साल पहले मोरबी में एक फैक्टरी स्थापित करने की योजना बना रहे थे, तो किरण पटेल ने उनसे यह दावा करते हुए संपर्क किया कि वह “प्रथम श्रेणी के अधिकारी” के रूप में काम करता है और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके राज्य सरकार के कई कामों में आवश्यक मंजूरी प्राप्त करवा सकता है।

किरण पटेल ने कारोबारी से अलग-अलग किस्तों में 42.86 लाख रुपये लिए, जैसा कि प्राथमिकी में बताया गया। हालांकि, सात-आठ महीनों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर, भरत पटेल को अंदाजा लग गया कि किरण पटेल झूठ बोल रहे हैं, और उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज कराया। किरण पटेल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (विश्वासघात), 120बी (आपराधिक साजिश) और 170 (वेष बदलकर छल करना) के तहत आरोप लगाए गए हैं। किरण पटेल के खिलाफ गुजरात के अहमदाबाद, वड़ोदरा और बायद शहरों में इसी तरह की प्राथमिकियां दर्ज हुई हैं, और कुछ मामलों में उसकी पत्नी मालिनी पटेल को भी सह-आरोपी बताया गया है।

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