Same Sex Marriage: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से किया इनकार
Same Sex Marriage: सुप्रीम कोर्ट में 17 अक्टूबर यानी एक बड़ा ही अहम फैसला सुनाया गया। पिछले काफी दिनों से इस मामले की चर्चा पूरे देश में थी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह (Same Sex Marriage) पर अपना फैसला सुना दिया। हालांकि समलैंगिक लोगों को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कहीं ना कहीं झटका जरूर लगा होगा। लेकिन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने 3-2 के बहुमत के आधार पर समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया।
समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से किया इनकार:
बता दें सीजेआई ने कहा कि कोर्ट का मानना है कि संसद को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के मामले में फैसला करना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि कोर्ट का मानना है कि संसद को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के मामले में फैसला करना चाहिए। इसके अलावा सीजेआई ने कहा कि ”समलैंगिक समुदाय के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए केंद्र और पुलिस बलों को कई दिशा-निर्देश भी जारी किए जाए।”
सेम सेक्स सिर्फ अर्बन तक ही सीमित नहीं है: सीजेआई
सीजेआई ने कहा कि ये कहना सही नहीं होगा कि सेम सेक्स सिर्फ अर्बन तक ही सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये केवल अर्बन एलीट तक सीमित है। यह कोई अंग्रेजी बोलने वाले सफेदपोश आदमी नहीं है, जो समलैंगिक होने का दावा कर सकते हैं। बल्कि गांव में कृषि कार्य में लगी एक महिला भी समलैंगिक होने का दावा कर सकती है। यदि समलैंगिक व्यक्ति अपने मूल परिवारों में वापस नहीं लौटना चाहते हैं तो उन्हें अपने मूल परिवारों में लौटने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।
पुलिस उनकी उचित सुरक्षा सुनिश्चित करें: सीजेआई
भले ही सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को क़ानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया हो लेकिन उनके कई अधिकारों के लिए बात की। शिकायतकर्ता समलैंगिक है, या समलैंगिक रिश्ते में है, तो वे शिकायत की वास्तविकता की पुष्टि करेंगे। इसके साथ ही पुलिस को उनकी उचित सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।
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