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POK Return Trailer : मोदी सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान में मचा हड़कंप, पढ़िए पूरी खबर…

Modi Government bring new Scheme for POK Return Trailer
Modi Government bring new Scheme for POK Return Trailer

POK Return Trailer : जिस तरह सरकार ने योजना बनाकर जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था, उसी तरह अब POK को वापस लाने का काम शुरू हो गया है। मोदी सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में एक ऐसा बिल पेश किया, जिससे पाकिस्तान की सुगबुगाहट तय मानी जा रही है। कई लोग इसे POK वापसी का ट्रेलर (POK Return Trailer) भी कह रहे हैं।

कश्मीरी पंडितों के लिए आरक्षण!

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2023 पेश किया। विधेयक में प्रावधान है कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें आरक्षित की जानी चाहिए। बिल पास होने के बाद उपराज्यपाल कश्मीरी पंडित समुदाय के दो सदस्यों को नामित कर सकेंगे। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में POK विस्थापितों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। एलजी अपनी ओर से एक सदस्य को नामित कर सकते हैं।

एक देश में दो प्रधानमंत्री और दो संविधान कैसे हो सकते हैं?’

गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में जम्मू-कश्मीर से जुड़े दो बिल पेश किए। उन विधेयकों के नाम हैं ‘जम्मू कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक 2023′ और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2023’. बिल पेश करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि एक देश में दो प्रधानमंत्री, दो संविधान और दो झंडे कैसे हो सकते हैं? जिन लोगों ने ऐसा किया उन्होंने गलत किया। पीएम मोदी ने इसे ठीक किया। हम 1950 से कहते आ रहे हैं कि देश में एक प्रधान, एक निशान और एक संविधान होना चाहिए।

हम इतिहास की गलतियों को सही करते हैं’

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ‘देश में एक प्रधानमंत्री, एक झंडा और एक संविधान है। उन्होंने कहा, ‘हमने इतिहास की गलतियों को सुधारा है क्योंकि जम्मू-कश्मीर आरक्षण विधेयक में कश्मीरी पंडितों के लिए विधान सभा में 2 सीटें और POK (POK Return Trailer) से विस्थापित लोगों के लिए 1 सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। मोदी सरकार के इन बिलों पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

वे हर संस्था को कुचल रहे हैं-महबूबा मुफ्ती’

महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी सभी कवायदें अवैध हैं। संविधान के अनुच्छेद 370 को अवैध रूप से निरस्त कर दिया गया है और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो सरकार उस पर कानून कैसे बना सकती है। मुफ्ती ने कहा, ‘यह गैरकानूनी है. वे संविधान, संसद और सुप्रीम कोर्ट को रौंद रहे हैं।’ वे देश की हर संस्था को रौंद रहे हैं.’।

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