Health Insurance: 1 जनवरी से बदल जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने का नियम

Health Insurance: इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर एक नया रूल 1 जनवरी से लागू किया जा रहा है। आइए जानते हैं विस्तार से…

 

Health Insurance New Rule: नया साल 1 जनवरी, 2024 को लागू होने के साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से जुड़ा एक नया नियम लागू होने जा रहा है। इसके बाद हेल्थ बीमा खरीदने का पूरा अनुभव ग्राहकों के लिए बदल जाएगा और वे आसानी से पॉलिसी के नियम व शर्तों को समझ पाएंगे। दसअसल इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया की ओर से 30 अक्टूबर, 2023 को एक सर्कुलर निकाला गया था, जिसमें सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों से कहा गया था कि ग्राहकों को एक कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट (CIS) अनिवार्य रूप से जारी करनी होगी। इस उद्देश्य बेहद आसान शब्दों में ग्राहकों को पॉलिसी के बेसिक फीचर्स के बारे में बताना है।

क्या होती है CIS? 

CIS को कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट भी कहते हैं। इसमें पॉलिसी के नियम और शर्तों के बारे में लिखा हुआ होता है। नए सर्कुलर के मुताबिक, अब सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी जारी करते समय ग्राहकों को सीआईएस भी जारी करन होगा। इसमें कवरेज, वेटिंग पीरियड, लिमिट, फ्री लुक कैसिंलेशन, क्लेम लेने का तरीका और कन्टैक्ट आदि की जानकारी होगी।

ग्राहक की लेनी होगी सहमति 

इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया द्वारा कहा गया है कि सीआईएस ग्राहकों को देने के बाद कंपनियों को ग्राहकों से सहमति लेनी है कि उनकी ओर से सीआईएस को प्राप्त कर लिया गया है। इससे बीमाधारकों को अपनी पॉलिसी की बेहतर जानकारी होने की उम्मीद है।

पॉलिसी पसंद नहीं आने पर लौटाने का विकल्प 

इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के नए सर्कुलर के अनुसार, पॉलिसी खरीदने के बाद अगर किसी ग्राहक कों पसंद नहीं आती है तो वे इसे एक निश्चित समय में लौटा सकता है। इससे  ग्राहकों को बड़ा फायदा यह होगा कि वे आसानी से पॉलिसी को समझ सकते हैं। अगर पॉलिसी उन्हें अपनी अपेक्षा के अनुरूप नहीं लगती है तो वे उसे वापस कर सकते हैं।