अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आपके लिए खुशखबरी आई है. केंद्र सरकार ने एलटीसी के नियमों में बदलाव कर दिया है. अब उन लोगों को फ्लाइट टिकट बुक करने पर भी विशेष छूट की सुविधा मिलेगी. आइए समझते हैं कि नया नियम कितना फायदेमंद होने वाला है.
सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) के क्लैम करने के नियमों में ढील दी है. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 21 दिसंबर को जारी एक प्रेस रिलीज में एलटीसी क्लैम के नियमों में बदलाव की जानकारी दी है. इस कदम का उद्देश्य एलटीसी (लीव ट्रैवल कंसेशन) यात्राओं के लिए प्रक्रियाओं को सही करना है. मंत्रालयों, विभागों और उससे संबंधित कार्यालयों के पास अब वित्तीय सलाहकारों की सहमति से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को सूचित किए बिना एलटीसी यात्राओं के लिए क्लैम स्वीकार करने का अधिकार है.
क्या है नया नियम?
नया नियम कहता है कि यदि किसी कर्मचारी द्वारा एडवांस राशि नहीं ली गई है तो छह महीने तक, यदि एडवांस लिया गया है तो तीन महीने तक, बशर्ते कि पूरी एडवांस राशि तीन महीने के भीतर वापस कर दी जाए तो उसका एलटीसी अप्रुव किया जा सकता है. हालांकि, निकासी की तारीख से वसूली की तारीख तक पूरी राशि पर ब्याज लगाया जाएगा. ये शर्तें तब लागू होती हैं जब केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी को अपने नियंत्रण से परे की स्थितियों के कारण सीसीएस (एलटीसी) नियम, 1988 के नियम 14 और 15 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर दावा प्रस्तुत करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.
भर सकेंगे सस्ती उड़ान
मंत्रालय के बयान के अनुसार, पूराने नियम को हटाते हुए नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. इसके अलावा, जब केंद्र सरकार के कर्मचारी बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, अशोक ट्रेवल्स एंड टूर्स और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसे रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से फ्लाइट टिकट बुक करते हैं, तो इन एजेंटों को सबसे सस्ते किराए वाली उड़ान का डिटेल बताना आवश्यक होता है.
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