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“…इसलिए गर्भपात का अंतिम फैसला मां का है”, दिल्ली हाई कोर्ट का अहम फैसला

पिछले कुछ वर्षों में देश में गर्भपात की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इस दौरान अवैध गर्भपात करने वाले कुछ डॉक्टरों की घटनाएं भी सामने आईं। इसी पृष्ठभूमि में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस संबंध में एक सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला सुनाया है, जबकि कुछ महीनों के बाद गर्भपात को कानून के तहत अपराध बनाया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भ्रूण की स्थिति के संबंध में मेडिकल टीम द्वारा विस्तृत रिपोर्ट दिए जाने के बाद गर्भावस्था या गर्भपात का अंतिम निर्णय मां के पास होगा।
आख़िर मामला क्या है?
न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। 26 वर्षीय एक महिला ने याचिका में भ्रूण की शारीरिक विकृति का कारण बताते हुए 33 सप्ताह के बाद गर्भपात कराने की अनुमति मांगी थी। इस संबंध में, अदालत ने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल को भ्रूण की विस्तृत जांच करने और उसकी स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस बारे में जस्टिस प्रतिभा सिंह ने कहा, ‘ऐसे मामलों में मां का फैसला अहम होता है कि बच्चे को जन्म देना है या गर्भपात कराना है।’ बच्चे के लिए एक गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है।”

कोर्ट ने क्या आदेश दिया?
कोर्ट ने इस संबंध में आदेश देते हुए संबंधित महिला को अबॉर्शन कराने की इजाजत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने अस्पतालों को ऐसे मामलों में विस्तृत और स्पष्ट रिपोर्ट देने की जरूरत भी जताई। “इस मामले में एकमात्र चिंता प्रौद्योगिकी है। तकनीक की मदद से कई तरह के शारीरिक ताने-बाने की जानकारी हासिल की जा सकती है। हालांकि, इस मामले में, संबंधित अस्पताल ने उचित तरीके से रिपोर्ट जमा नहीं की”, अदालत ने इस समय भी उल्लेख किया।
भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम के अनुसार, एक गर्भवती महिला को 24 सप्ताह के बाद गर्भपात कराने के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता होती है।
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