Jammu Kashmir: केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए तहरीक-ए-हुर्रियत और मुस्लिम लीग-जेके की संपत्तियां जब्त करने के निर्देश
Jammu Kashmir: केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए एक बार फिर अपना चाबुक चलाया है। आतंकवाद को खाद-पानी दे रहे कट्टरपंथी संगठनों तहरीक-ए-हुर्रियत और मुस्लिम लीग-जेके की संपत्तियों को जब्त करने के सरकार ने निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन को फ्रीज करने का निर्देश दिया है। इन दोनों संगठनों को कुछ माह पहले ही प्रतिबंधित किया गया था।
गैरकानूनी संगठन पर प्रतिबंध
गृह मंत्रालय ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) मसरत गुट को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया था। इसी तरह का प्रतिबंध तहरीक-ए-हुर्रियत टीईएच पर 31 दिसंबर 2023 को लगाया गया था। नोटिफिकेशन में कहा गया, कि अब गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार निर्देश देती है। कि उक्त अधिनियम की धारा 7 और धारा 8 के तहत प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों का गैरकानूनी संगठनों के खिलाफ प्रयोग करें।
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गृह मंत्रालय ने लगाया प्रतिबंध
यूएपीए की धारा 7 गैरकानूनी संगठन द्वारा धन के उपयोग को प्रतिबंधित करने की शक्ति से संबंधित है। जबकि धारा 8 गैरकानूनी संगठन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्थानों को अधिसूचित करने की शक्ति से संबंधित है। बता दें कि तहरीक-ए-हुर्रियत की स्थापना अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने की थी। जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में भारत विरोधी दुष्प्रचार करने के लिए गृह मंत्रालय तहरीक-ए-हुर्रियत को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर चुका है।
संपत्तियों को जब्त करने के निर्देश
इस संगठन का उद्देश्य जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) को भारत से अलग कर राज्य में इस्लामिक शासन स्थापित करना है। इस संगठन की स्थापना गिलानी ने की थी। उसके मरने पर मसर्रत आलम भट उत्तराधिकारी बना है। जो भारत विरोधी रुख और पाक परस्ती के लिए जाना जाता है। वह मौजूदा समय में जेल में है। भट के संगठन मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर को भी सरकार ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से प्रतिबंधित किया जा चुका है। अब उसकी भी संपत्तियों को जब्त करने के सरकार ने निर्देश दिए हैं।
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