राजस्थान (डिजिटल डेस्क)। Flight Rules: इंडिगो की एक फ्लाइट के उड़ान भरने की देरी की वजह से एक यात्री इतने गुस्से में आ गया कि अनाउंसमेंट करते समय पायलट को ही मुक्का मार दिया। ऐसी परिस्थितयों में नियम क्या कहते हैं, ये जान लेना जरुरी है।
शराब पी कर अगर शोर मचाया तो होंगे विमान से बाहर
अगर कोई भी यात्री शराब पी कर अपने सह यात्री या किसी भी प्लेन स्टाफ को परेशान करता है तो ये उसके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। ऐसी स्थिति में किसी भी स्टाफ मेम्बर या यात्री द्वारा कम्प्लेंट की जा सकती है। इसके बाद यथा स्थिति परेशान करने वाले या बत्तमीजी करने वाले यात्री को प्लेन से नीचे उतारा जा सकता है। शराब पीकर हल्ला मचाने, बत्तमीजी करने वाले को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार 30 दिनों के लिए हवाई यात्रा के लिए रोक सकती है।
पायलट को मुक्का मरने वाले के साथ क्या हो सकता है?
वैसे तो इस घटना के बाद से ही इंडिगो की फ्लाइट 6E-2175 के यात्री इस बदसलूकी के लिए क्रू मेम्बेर्स का साथ दे रहे थे। पर सोशल मीडिया पर भी जिसने ये वीडियो देखा उनमें से हजारों यूजर्स ने उस व्यक्ति को नो फ्लाइट लिस्ट में डालने की बात कही। हालांकि अभी जांच जारी है। जांच के बाद ही सुनिश्चित किया जाएगा कि उसे इस नियम के तहत यात्रा से बैन किया जा सकता है या नहीं। इसमें सरकारी जांच पर निर्धारित करता है कि उसे कुछ समय के लिए बैन किया जाएगा या अधिकतम सीमा 2 साल के लिए।
एयर होस्टेस के साथ दुर्व्यवहार पर दिखाया जाएगा बाहर का रास्ता
अगर कोई भी यात्री गलियों का प्रयोग करता है, किसी भी यात्री को मानसिक या शारीरिक नुकसान पहुंचाता है तो उसे फ्लाइट से उतारा जा सकता है और स्थानीय सुरक्षाबलों को सौंपा जा सकता है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA, सरकार की वो बॉडी है जो इस तरह की घटनाओं में निर्णय का अधिकार रखती है। उसे सूचित करने के बाद कार्यवाही शुरू हो जाएगी। विमान में मौजूद क्रू के बताए सुरक्षा नियमों में किसी भी तरह की लापरवाही डी जी सी ए के नियम में धारा 22 में आती है। इसे उन्हें धमकी देना भी इसी का हिस्सा है। इसमें आरोपी यात्री को यात्रा के लिए मनाही की जा सकती है और उन्हें विमान से उतारने का नियम भी शामिल है।
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