Uttarakhand UCC Bill: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने समान नागरिक संहिता कानून लाने का फैसला लिया था। कई महीनों के इंतज़ार के बाद आखिरकार उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो गया। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी बिल को लेकर कहा कि ”यह एक सपना है जो हकीकत बनने जा रहा है।’
धामी सरकार का बड़ा कदम:
उत्तराखंड की धामी सरकार ने आज ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इस बिल को विधानसभा में बहुमत के साथ पास करवाया। उत्तराखंड विधानसभा में पास हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल की पूरे देश में चर्चा हो रही है। विधानसभा में यूसीसी बिल पास होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब उत्तराखंड सरकार की तरह कई अन्य राज्य भी इस बिल को लागू कर सकते है।
अब कई तरह के नियम होंगे लागू:
उत्तराखण्ड यूसीसी के तहत सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी। पुरुष-महिला को तलाक देने का समान अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेयर करना होगा। लिव इन रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 6 माह की सजा होगी। लिव इन में पैदा बच्चों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा है। महिला के दोबारा विवाह करने में कोई शर्त नहीं होगी। इसके दायरे से अनुसूचित जनजाति को बाहर रखा गया हैं।
बिल के बाद किसी तरह भेदभाव नहीं होगा: सीएम धामी
बता दें उत्तराखंड विधानसभा में धामी सरकार ने बड़ा ऐतिहासिक कानून पास करवाया। बुधवार को विधानसभा में काफी देर चर्चा के बाद समान नागरिक संहिता का बिल ध्वनिमत से पास हो गया। इसके बाद सीएम धामी ने कहा कि ”प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। समान नागरिक संहिता का विधेयक पीएम द्वारा देश को विकसित, संगठित, समरस और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे महान यज्ञ में हमारे प्रदेश द्वारा अर्पित की गई एक आहुति मात्र है।”
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