CAA LAW: लोकसभा चुनाव से पहले क्यों CAA लागू करना चाहती है मोदी सरकार? CAA नियमों पर एक पोर्टल तैयार…
राजस्थान (डिजिटल डेस्क)। CAA LAW: गृह मंत्रालय की ओर से हाल ही में यह बात सामने आई है कि देश में लोकसभा चुनाव (CAA LAW) को लेकर आचार संहिता लागू की जानी चाहिए। उससे पहले किसी भी समय इसे देश में CAA नियमों के साथ लागू किया जाएगा। संभावनाएं जताई जा रही है कि मार्च के पहले हफ्ते में ही इसे लेकर आदेश जारी किए जा सकते हैं। सरकार ने इसको लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सीएए के नियमों के लिए एक पोर्टल भी सरकार ने तैयार कर लिया है।
Ministry of Home Affairs (MHA) could notify the CAA rules any time before the model code of conduct is implemented. The CAA rules would ensure the processing of Indian citizenship applications from persecuted minorities in Afghanistan, Pakistan and Bangladesh: Sources
— ANI (@ANI) February 27, 2024
लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है CAA
CAA नियमों पर एक पोर्टल तैयार (CAA LAW) किया गया। सीएए कानून तीन देशों के लिए तैयार किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक, सीएए नियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के भारतीय नागरिकता आवेदनों की प्रोसेसिंग सुनिश्चित करेंगे। सीएए के नियम अगले महीने के पहले हफ्ते में लागू हो सकते हैं। नियमों के लागू होने के साथ ही सीएए कानून लागू हो जाएगा। इसपर सरकार की रिपोर्ट भी तैयार है और जरूरी सभाएं और चर्चाएँ हो चुकी है।
Big Breaking 🚨#CAA will be implemented from 1st week of March.
Under this law, those Hindus, Sikhs, Jains, Christians, Buddhists, and Parsis from Afghanistan, Pakistan, and Bangladesh who have taken refuge in India before 31st Dec 2014, will be given citizenship of India 🇮🇳 pic.twitter.com/rQPHDqEkRI
— Mogambo (@Mogambo2422) February 27, 2024
CAA नियमों पर एक पोर्टल तैयार
सीएए लागू (CAA LAW) करने के पीछे सबसे बड़ी वजह लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होना है. केंद्र सरकार इस कानून को लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले लागू करना चाहती है. दूसरा, कुछ समय पहले CAA को लेकर सरकार की ओर से एक पोर्टल भी तैयार किया गया है. पड़ोसी देशों के योग्य प्रवासियों को केवल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और गृह मंत्रालय इसे सत्यापित करेगा और नागरिकता जारी करेगा। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। सीएए कानून यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करेगा।
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