SBI in Supreme Court: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। एसबीआई के चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को डाटा उपलब्ध न करवाने के कारण फटकार लगाई थी।
एसबीआई चेयरमैन का बयान
सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार के बाद एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आपका आदेश के मुताबिक चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड के चंदे की जानकारी उपलब्ध करवा दी है। इसके साथ ही चुनावी बॉन्ड को भुनाने की तारीख, चंदा प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों के नाम का विवरण भी चुनाव आयोग को उपलब्ध करवाया गया है।
सीजेआई ने दिया यह आदेश
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए चुनाव आयोग को 12 मार्च तक चुनावी बॉन्ड से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने को कहा था। सीजेआई ने एसबीआई से कहा था कि 26 दिन में आपने क्या किया। यह एक बेहद गंभीर मामला है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड से संबंधित मामले में फैसला सुनाया था।
जानें चुनावी बॉन्ड का मामला
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करते हुए असंवैधानिक करार दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड की धन राशि का 6 मार्च तक खुलासा करने को कहा था। लेकिन एसबीआई ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने खारिज कर दिया। जिसके बाद 12 मार्च तक डाटा उपलब्ध करवाने का आदेश दिया था।
चुनावी चंदे का यह ब्यौरा
एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 14 अप्रैल, 2019 और 15 फरवरी, 2024 के बीच खरीदे और कैश करवाए गए चुनावी बॉन्ड के संबंध में चुनाव आयोग को डेटा उपलब्ध कराया गया है। चुनावी बांड की खरीद की तारीख, खरीददारों के नाम और उनके मूल्यवर्ग का विवरण ईसी को दिया गया है। 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 चुनावी बॉन्ड बिके है। जिसमें से 22,030 कैश करवाए गए हैं।