CONGRESS TAX CASE: दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आयकर विभाग (CONGRESS TAX CASE) की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी है। कांग्रेस ने लगातार तीन साल तक आयकर विभाग की कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के खिलाफ याचिका दायर की थी। इससे पहले हाई कोर्ट ने 20 मार्च को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस यशवन्त वर्मा और पुरूषोत्तम कुमार कौरव की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। कांग्रेस ने लगातार तीन साल यानी 2014-15, 2015-16 और 2016-17 तक आयकर विभाग द्वारा की गई कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही (कांग्रेस टैक्स केस) के खिलाफ याचिका दायर की।
कांग्रेस ने आयकर विभाग की कार्रवाई का किया विरोध
इससे पहले कांग्रेस ने पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया का विरोध किया था। कांग्रेस के वकील अभिषेक सिंघवी (CONGRESS TAX CASE) ने कहा कि टैक्स पुनर्मूल्यांकन की कार्रवाई पर समय सीमा लागू है। आयकर विभाग अधिकतम छह आकलन वर्ष तक ही जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही आयकर अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत की जा रही है।
बीजेपी ने बनाया वीडियो…
‘पहले कोर्ट ने आईटी कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था’ हालांकि, आयकर विभाग ने दावा (CONGRESS TAX CASE) किया कि किसी वैधानिक प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। प्राप्त सामग्री के अनुसार, पार्टी की गुप्त आय 520 करोड़ रुपये से अधिक है। हाल ही में हाईकोर्ट ने रुपये देने का आदेश दिया था। 100 करोड़ से अधिक कर बकाया की वसूली के लिए आयकर विभाग की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। आकलन अधिकारी ने वर्ष 2018-19 के लिए कांग्रेस की आय रु. इसके 199 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान लगाया गया था। पार्टी से 100 करोड़ से ज्यादा का बकाया मांगा गया।
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