Lok Sabha Elections 2024: नई दिल्ली। सिख और हिंदू देवी देवताओं और पूजास्थलों के नाम पर वोट मांगने का पीएम मोदी पर आरोप लगा है। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। यह याचिका वकील आनंद एस जोंधले ने कोर्ट में दायर की है।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की बात
इस याचिका में वकील जोंधले (Lok Sabha Elections 2024) ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को छह साल के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की है। इसके साथ ही धार्मिक देवी देवताओं और पूजास्थलों के नाम पर वोट मांगने से रोकने का आदेश देने को कहा गया है।
पीएम मोदी के भाषण का जिक्र
याचिकाकर्ता ने पीएम मोदी (Lok Sabha Elections 2024) के 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दिए भाषण का हवाला दिया है। जोंधले ने कहा कि भाषण के दौरान पीएम मोदी ने मतदाताओं से हिंदू देवी-देवताओं और हिंदू पूजा स्थलों के साथ साथ सिख देवताओं और सिख पूजा स्थलों के नाम पर भाजपा को वोट देने की अपील की है।
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करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनवाया
उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने कहा उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया है। यह भी कहा कि उन्होंने करतारपुर साहिब कॉरिडोर विकसित किया है। गुरुद्वारों में परोसे जाने वाले लंगरों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री से जीएसटी हटा दिया। वह अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां वापस लाए थे। इसलिए भी आप लोग बीजेपी को चुन सकते है।
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छह साल के लिए चुनाव से अयोग्य हो
वकील आनंद एस जोंधले ने तर्क दिया कि प्रधानमंत्री ने न केवल हिंदू और सिख देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे, बल्कि विपक्षी राजनीतिक दलों को मुसलमानों का पक्षधर बताते हुए उनके खिलाफ टिप्पणियां भी की है। जिसके लिए पीएम मोदी की दंडित करते हुए छह साल के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित करने की मांग की है।