Pm Modi and CJI Chandrachud: दिल्ली। सीजेआई चंद्रचूड़ ने नए आपराधिक न्याय अधिनियम के कार्यान्वयन को समाज के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। डीवाई चंद्रचूड़ ने आईपीसी और सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम को नए कानून से बदलने की काफी सराहना की।
भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार – CJI चंद्रचूड़
भारत के सीजेआई चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार के तीन नए कानूनों की तारीफ की है। सीजेआई ने नए आपराधिक न्याय अधिनियम के कार्यान्वयन को समाज के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। डीवाई चंद्रचूड़ ने आईपीसी और सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम को नए कानून से बदलने की काफी सराहना की।
भारत जरूरी बदलावों के लिए तैयार
कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा ‘आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ’ विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में बोलते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि नए कानून तभी सफल होंगे जब उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार लोग उन्हें अपनाएंगे।
नये युग में कानूनी ढाँचा बदला
सीजेआई ने कहा कि इन नए कानूनों ने आपराधिक न्याय पर भारत के कानूनी ढांचे को एक नए युग में बदल दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़ितों के हितों की रक्षा और अपराधों की प्रभावी ढंग से जांच और मुकदमा चलाने के लिए बहुत जरूरी सुधार पेश किए गए हैं।
तीनों नए आपराधिक कानून 1 जुलाई को लागू
आपको बता दें कि देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने के लिए 1 जुलाई से नए कानून- भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होंगे। हालाँकि, मोटर चालकों द्वारा हिट एंड रन मामलों से संबंधित प्रावधान तुरंत लागू नहीं किया जाएगा। तीनों कानूनों को पिछले साल 21 दिसंबर को संसद ने मंजूरी दे दी थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को मंजूरी दे दी थी।
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