Kolkata doctor rape murder case: कोलकता में महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने केस की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज, सभी बयान बुधवार सुबह 10 बजे तक सौंपे जाएंगे।
बता दें कि मामले की सुनावई चीफ जस्टिस टी एस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच कर रही है। बेंच ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपते हुए केवी राजेंद्रन मामले में सर्वोच्च न्यायलय के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कुछ दुर्लभ मामले में निष्पक्ष जांच के लिए ऐसा करना जरूरी है।
हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है। घटना को पांच दिन बीत गए हैं लेकिन अभी तक कोई जरूरी निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। समय रहते सही तरीके से जांच नहीं हुई तो इसकी पूरी संभावना है कि घटना से जूड़े सबूत नष्ट कर दिए जाएंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए हमें यही सही लगता है कि केस की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए।
कोर्ट ने प्रिंसिपल के इस्तीफे पर उठाए सवाल
कोलकता हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. संदीप कुमार घोष के इस्तीफे और तुरंत दूसरे कॉलेज में नियुक्ति पर भी सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उनके इस्तीफे पर किस तरह के आदेश जारी किए गए थे। इस बात को समझना मुश्किल है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया और दूरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनने की इतनी भी क्या जल्दी थी।
कोलकता में जूनियर महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत की घटना के बाद देशभर में डॉक्टरों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस घटना को लेकर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) ने मंगलवार 13 अगस्त से घटना के विरोध में देशव्यापी ओपीडी और वैकल्पिक सेवाओं को बंद करने का आह्वान किया है।