Ajmer 1992 Gangrape Blackmailing Case: सभी 6 दोषियों को आजीवन कारावास और 5-5 लाख रुपए का अर्थदंड

Ajmer 1992 Gangrape Case:  अजमेर में 32 साल पहले 100 से ज्यादा स्कूल-कॉलेज छात्राओं के साथ हुए गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग मामले में स्पेशल पोक्सो एक्ट कोर्ट ने 6 आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुना दी है। सभी 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही उन्हें 5-5 लाख रूपए का अर्थदंड देना होगा।

बता दें कि 32 साल पहले 1992 में हुए देश के सबसे बड़े सेक्स कांड में  100 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज छात्राओं के साथ गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया था। इस मामले में 18 आरोपी बनाए गए थे। जिनमें से 9 लोगों को सजा सुनाई जा चुकी है। वहीं एक ने आत्महत्या कर ली थी और एक फरार है।

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बचे 6 लोग नफीस, चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, सोहिल गणी, सैयद जमीर हुसैन और इकबाल भाटी को अजमेर की विशेष आदालत आज सजा सुनाएगी। बता दें कि इन 6 आरोपियों में से  एक इकबाल भाटी को एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली से अजमेर लाया जा रहा है। बाकी के 5 आरोपी पहले से कोर्ट में मौजूद हैं।

क्या है मामला?

32 साल पहले 1992 में 100 से ज्यादा कॉलेज गर्ल्स के साथ गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया था। इस घटना ने देश को हिलाकर रख दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय के अजमेर के रईसजादों ने कई स्कूली और कॉलेज की लड़कियों से दरिंदगी की थी।

आरोपियों ने एक बिजनेसमैन के बेटे का शारीरिक शोषण किया और उसकी फोटो खींचकर उसे ब्लैकमेल करने लगे। दोषियों ने युवक को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ एक पोल्ट्री फार्म बुलाया। इस दौरान आरोपियों ने लड़की के साथ रेप किया और उसकी न्यूड तस्वीरें खींची। हैवानों की हैवानियत यहीं नहीं रुकी उन्होंने लड़की को न्यूड फोटो के दम पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उस पर अपनी सहेलियों को लाने का दबाव बनाया। इसके बाद दोषियों ने एक-एक कर सैकड़ों लड़कियों को वहां बुलाया और उनका गैंगरेप किया।

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