UP Digital Media Policy 2024: If you post objectionable post on social media then it is fine, you can get life imprisonment

UP Digital Media Policy 2024: सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली तो खैर नहीं,  हो सकती है उम्रकैद

UP Digital Media Policy 2024: उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री डालने वालों के लिए अब कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति-2024 को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत, सोशल मीडिया पर अभद्र या राष्ट्रविरोधी पोस्ट डालने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अब होगी कानूनी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति-2024 के अनुसार, सोशल मीडिया पर अभद्र या राष्ट्रविरोधी पोस्ट डालने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में, इन मामलों में आईटी एक्ट की धारा 66(ई) और (एफ) के तहत कार्रवाई की जाती है। लेकिन अब सरकार ने इस समस्या पर नियंत्रण के लिए एक नई नीति बनाई है। इस नीति के तहत, दोषी पाए जाने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है, विशेषकर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए। इसके अलावा, अभद्र और अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि के मुकदमे का भी सामना करना पड़ सकता है। यह नीति केंद्र सरकार द्वारा तीन साल पहले जारी की गई इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड का अनुसरण करती है।

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सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को मिलेगा विज्ञापन

उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति-2024 के तहत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर डिजिटल एजेंसियों और फर्मों के लिए विज्ञापन की व्यवस्था की गई है। नीति के अनुसार, यूपी सरकार की कल्याणकारी और लाभकारी योजनाओं तथा उपलब्धियों के बारे में सामग्री, ट्वीट, वीडियो, पोस्ट और रील बनाने और साझा करने वाले एजेंसियों और फर्मों को विज्ञापन के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। यह नीति देश के अन्य हिस्सों और विदेशों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने में भी सहायक होगी।

 4 लाख रुपये तक मिल सकते हैं प्रति माह

नीति के तहत, इन्फ्लुएंसर्स और एजेंसियों को उनके सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर्स को उनकी श्रेणी के अनुसार क्रमशः 5 लाख रुपये, 4 लाख रुपये, 3 लाख रुपये और 2 लाख रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। वहीं, यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स और पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर 8 लाख रुपये, 7 लाख रुपये, 6 लाख रुपये और 4 लाख रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। इस नई नीति से उम्मीद है कि डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में एक नया अनुशासन आएगा और उत्तर प्रदेश की योजनाओं को प्रचारित करने में भी मदद मिलेगी।

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