Swati Maliwal case: दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में बिभव कुमार को जमानत दे दी है। बिभव कुमार पिछले लगभग 100 दिन से जेल में थे। जमानत मिलने के बाद अब वे जेल से बाहर आ सकेंगे। इस मामले में दिल्ली पुलिस के वकील ने अदालत को बताया कि घटना गंभीर है और सीएम के आवास पर एक महिला सांसद के साथ मारपीट हुई है, जो कि कानूनन सही नहीं है।
शर्त के साथ मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि आप इस मामले में जमानत का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि आरोपी काफी समय से जेल में है और चार्जशीट भी दायर हो चुकी है। जस्टिस सूर्यकांत ने पुलिस के वकील ASG राजू से पूछा कि जब पीड़िता को सामान्य चोटें आई हैं, तो बिभव कुमार को जमानत क्यों नहीं दी जानी चाहिए?
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जमानत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। बिभव कुमार को सीएम ऑफिस और उनके आवास पर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, बिभव को इस मामले पर कोई टिप्पणी करने की अनुमति नहीं होगी और वे किसी भी सरकारी पद पर नहीं रह सकेंगे। आम आदमी पार्टी को भी इस केस की मेरिट पर कोई टिप्पणी करने की अनुमति नहीं दी गई है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी जमानत याचिका
18 मई को स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार हुए बिभव कुमार की जमानत याचिका निचली अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुईयां की देखरेख में बिभव को जमानत दी है।
जानें क्या हुआ था?
बता दें 10 मई को अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। इसके दो दिन बाद यानी 13 मई को आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल उनके आवास पर उनसे मिलने गई थीं।, स्वाति के पास अपॉइंटमेंट नहीं था तो उन्हें गेट पर ही रोक लिया गया। स्वाति ने सुरक्षाकर्मियों से बहस की और अंदर चली कर गईं। अंदर जाकर जब वे केजरीवाल के कमरे की ओर बढ़ने लगीं, तब बिभव ने उन्हें रोक लिया और स्वाति का आरोप है कि इस दौरान बिभव ने उनके साथ मारपीट की थी।
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