Sex workers law: बेल्जियम ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सेक्स वर्कर्स को अन्य कर्मचारियों की तरह ही सभी लाभ देने का फैसला किया है। 1 दिसंबर 2024 से लागू हुए इस नए कानून के तहत, सेक्स वर्कर्स को अब मैटरनिटी लीव, पेंशन, बीमारी की छुट्टी और अन्य रोजगार लाभ मिलेंगे। यह दुनिया में अपनी तरह का ऐसा पहला कानून है, जो सेक्स वर्कर्स को पूर्ण रोजगार के अधिकार देता है।
सेक्स वर्कर्स के लिए नए कानून के प्रमुख प्रावधान
इस नए कानून के तहत, सेक्स वर्कर्स को निम्नलिखित लाभ मिलेंगे:
– मैटरनिटी लीव: अब सेक्स वर्कर्स को गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के बाद छुट्टी लेने का अधिकार होगा।
– पेंशन: वे अन्य कर्मचारियों की तरह रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के हकदार होंगे।
– बीमारी की छुट्टी: बीमार होने पर उन्हें वेतन सहित छुट्टी मिलेगी।
– स्वास्थ्य बीमा: उन्हें स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी प्राप्त होगी।
– बेरोजगारी लाभ: नौकरी छूटने की स्थिति में उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।
– वार्षिक अवकाश: वे नियमित रूप से छुट्टियां ले सकेंगे।
इसके अलावा, कानून में यह भी प्रावधान है कि सेक्स वर्कर्स किसी भी ग्राहक या यौन कार्य को मना कर सकते हैं, और उन्हें इसके लिए नौकरी से निकाले जाने या दंडित किए जाने का डर नहीं होगा।
सेक्स वर्कर्स की जिंदगी में आएगा बड़ा बदलाव
यह नया कानून सेक्स वर्कर्स (Sex workers) की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाएगा। पहले, कई सेक्स वर्कर्स को गर्भावस्था के अंतिम दिनों तक या रिटायरमेंट की उम्र के बाद भी काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। अब उन्हें इन स्थितियों में सुरक्षा और समर्थन मिलेगा।
एक सेक्स वर्कर, जिसका नाम सोफी है, ने बताया कि उसे अपने पांचवें बच्चे के जन्म से एक हफ्ते पहले तक ग्राहकों के साथ यौन संबंध बनाने पड़े थे। नए कानून के तहत, ऐसी स्थितियों से बचा जा सकेगा।
बेल्जियन सेक्स वर्कर्स यूनियन (UTSOPI) के अनुसार, यह कानून सेक्स वर्कर्स के खिलाफ कानूनी भेदभाव को समाप्त करता है और उन्हें पूर्ण रोजगार अनुबंध की अनुमति देता है।
कानून का महत्व
यह कानून न केवल बेल्जियम के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ह्यूमन राइट्स वॉच की शोधकर्ता एरिन किलब्राइड ने इस कानून को ‘क्रांतिकारी’ बताया है और कहा है कि यह ‘सेक्स वर्कर्स की सुरक्षा के लिए दुनिया भर में अब तक का सबसे अच्छा कदम है’।
गौरतलब है कि यह कानून केवल उन सेक्स वर्कर्स पर लागू होता है जो रोजगार अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। स्वरोजगार में लगे सेक्स वर्कर्स, स्ट्रिपटीज कलाकार और पोर्नोग्राफी में काम करने वाले लोग इस कानून के दायरे में नहीं आते।
दुनिया के कुछ ही देशों में वेश्यावृत्ति को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है, जिनमें न्यूजीलैंड, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से शामिल हैं। लेकिन बेल्जियम ने सेक्स वर्कर्स को इतने व्यापक श्रम अधिकार देने वाला पहला देश बनकर एक नया मानदंड स्थापित किया है।