atul subhash suicide

AI इंडीनियर सुसाइड: पत्नी निकिता सिंघानिया समेत तीन को जमानत, HC में चुनौती देगा अतुल सुभाष का परिवार

Atul Subhash Suicide Case: बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड मामले में उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को बेंगलुरु सिटी सिविल अदालत ने जमानत दे दी है। निकिता को पुलिस ने गुरुग्राम और उसकी मां निशा व भाई अनुराग को प्रयागराज से गिरफ्तार किया था। निकिता और उसके परिवार पर सुसाइड करने वाले अतुल सुभाष को प्रताड़ित करने का आरोप था। अतुल ने 9 दिसंबर को आत्महत्या कर ली थी और मौत से पहले 27 पेज का सुसाइड नोट लिखा था। इसके अलावा एक वीडियो बनाया था, जिसमें पत्नी निकिता और उसके परिवार पर मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने समेत कई आरोप लगाए थे। मीडिया में मामले ने बेहद तूल पकड़ा था। मामले ने महिला और पुरूष मामले में जूडिशियल नज़रिए को लेकर नई बहस छेड़ दी थी।

न्यायिक हिरासत में थे तीनों आरोपी

गिरफ्तारी के बाद बेंगलुरु कोर्ट के आदेश पर तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। तीनों ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। उन्होंने पहले कर्नाटक हाईकोर्ट से अपील की थी कि सत्र न्यायालय को जमानत याचिका का निपटारा करने के निर्देश दिए जाएं। उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय को शनिवार को याचिका का निपटारा करने का निर्देश दिया था।

जमानत को HC में चुनौती देगा अतुल सुभाष का परिवार

दूसरी तरफ, सुसाइड करने वाले इंडीनियर अतुल सुभाष के परिवार ने जमानत पर नाराजगी जताते हुए इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। अतुल सुभाष के भाई ने कहा कि बेल पर रोक के लिए हमने 15 आपत्तियां दी थीं। उन्होंने कहा कि हम जजमेंट की कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। हाईकोर्ट से न्याय नहीं मिलाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। विकास मोदी ने कहा कि हम देख रहे हैं देश में पुरुष के लिए इंसाफ मिल सकता है या नहीं, मेरा भाई तो चला गया।

अतुल सुभाष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विनय सिंह ने कहा कि सुसाइड नोट को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन अभी तक इस पर विचार नहीं किया गया है। उनके सुसाइड वीडियो को भी फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। वकील विनय सिंह ने आगे कहा कि हम परिवार को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। हम अदालत के इस आदेश के चुनौती देंगे।

पोते को पास रखने चाहता है परिवार

इंजीनियर अतुल के माता-पिता ने अपने चार साल के पोते की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अतुल सुभाष पिता पवन कुमार मोदी ने कहा कि वे अपने पोते की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। अतुल की पत्नी बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है।

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