क्या समय-रणवीर खाएंगे जेल की हवा?

समय-रणवीर साबित हुए दोषी तो कितने साल की हो सकती है सजा ?

यू-ट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया और कॉमेडियन समय रैना के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। हाल ही में दोनों “India’s Got Latent” शो में शामिल हुए थे, जहां शो के दौरान रणवीर ने एक कंटेस्टेंट से माता-पिता के अंतरंग संबंधों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी के बाद पूरे देश में विरोध का सामना करना पड़ा, और अब इस मामले में असम में इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह घटना सार्वजनिक तौर पर चर्चा का विषय बन चुकी है, और अब जानते हैं कि अश्लीलता पर भारतीय कानून क्या कहता है और इन आरोपियों को किस प्रकार की सजा हो सकती है।

रणवीर-रैना समेत 5 पर लगे हैं ये गंभीर आरोप

जानकारी के अनुसार पांचों लोगों पर अश्लीलता को बढ़ावा देने और यौन रूप से स्पष्ट और अश्लील चर्चा में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। एफआईआर में 31 वर्षीय पॉडकास्टर के अलावा, शो में आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा और समय रैना का नाम भी शामिल है। यूट्यूबर के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गई हैं। असम पुलिस ने सबसे पहले इनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल, गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने साइबर पीएस केस नंबर 03/2025 के तहत बीएनएस 2023 की धारा 79/95/294/296 के साथ-साथ आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट, 2000 की धारा 67, सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 की धारा 4/7 और महिलाओं का अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4/6 के तहत मामला दर्ज किया है।

लगे आरोपों पर क्या है सजा का प्रावधान?

इस विवाद में शामिल रणवीर अल्लाहबादिया, समय रैना, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, और अपूर्वा मखीजा के खिलाफ असम पुलिस ने 9 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ अश्लीलता को बढ़ावा देने और यौन संबंधी स्पष्ट चर्चाओं में शामिल होने का आरोप है।

धारा 294 : अश्लील सामग्री का सार्वजनिक प्रदर्शन।

धारा 79/95 : बच्चों को यौन शोषण के लिए नियुक्त करना।

धारा 79 : महिलाओं के अपमान में 3 साल तक की जेल।

सिनेमैटोग्राफ एक्ट की धारा 4 और 7 : किसी भी फिल्म या कार्यक्रम को प्रदर्शित करने से पहले सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है, और उल्लंघन करने पर 3 साल की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।

क्या रणवीर और समय रैना को हो सकती है जेल?

इस विवाद में आरोपियों के खिलाफ असम पुलिस ने कड़ी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो रणवीर अल्लाहबादिया और समय रैना को जेल और जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है। इसमें अश्लीलता फैलाने, महिलाओं का अपमान करने और सार्वजनिक अश्लील व्यवहार के गंभीर आरोप शामिल हैं।

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