उत्तराखंड सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बाहरी लोगों के लिए कृषि भूमि की खरीद पर सख्त पाबंदी लगाने का फैसला किया है। बुधवार को कैबिनेट में इस विधेयक को मंजूरी दी गई, जिसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। इस कानून का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और स्थानीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है।
क्या कहता है नया विधेयक?
नए कानून के तहत राज्य के 13 में से 11 जिलों में बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर रोक लगाई जाएगी। बता दें कि केवल हरिद्वार और उधम सिंह नगर को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। वहीं भूमि खरीद की मंजूरी संबंधी अधिकार अब जिला अधिकारियों के पास नहीं रह जाएंगे। बल्कि इसके लिए एक समर्पित पोर्टल पर लेन-देन को रिकॉर्ड करना अनिवार्य होगा। वहीं बाहरी निवासियों को भूमि खरीदने से पहले शपथ पत्र देना होगा, ताकि धोखाधड़ी रोकी जा सके और अंतिम मंजूरी राज्य प्रशासन द्वारा दी जाएगी।
2017 के संशोधनों की हुई वापसी
इस विधेयक का उद्देश्य 2017 में हुए संशोधनों को रद्द करना है। उस समय, भूमि खरीद की अधिकतम सीमा 12.5 एकड़ से बढ़ाकर 30 एकड़ कर दी गई थी, जिससे बाहरी लोगों को अधिक भूमि खरीदने की छूट मिल गई थी। अब नए कानून के तहत इन संशोधनों को वापस लिया जाएगा, जिससे बाहरी लोगों द्वारा राज्य में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाई जा सके।
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नए कानून को लेकर सरकार का तर्क
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस विधेयक को राज्य की सुरक्षा और सांस्कृतिक धरोहर को बचाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। सरकार का मानना है कि इस कानून से उत्तराखंड की प्राकृतिक संपत्तियों की सुरक्षा होगी, स्थानीय लोगों के हित सुरक्षित रहेंगे और बाहरी लोगों द्वारा अंधाधुंध भूमि अधिग्रहण को रोका जा सकेगा।
भूमि कानूनों को लेकर बढ़ते विवाद
पिछले कुछ वर्षों में बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने और फिर उसका व्यावसायिक इस्तेमाल करने के कई मामले सामने आए हैं। 2024 में, नैनीताल जिले में एक मामले में उत्तर प्रदेश के विधायक रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी के नाम पर दर्ज कृषि भूमि को सरकार ने जब्त कर लिया था, क्योंकि उसका उपयोग कृषि के लिए नहीं किया गया था। इसी तरह, अभिनेता मनोज बाजपेयी द्वारा अल्मोड़ा में खरीदी गई भूमि को भी जांच के दायरे में लिया गया था।
उत्तराखंड के अलावा वो राज्य जहां कड़े हैं भूमि खरीद कानून
उत्तराखंड अब उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है, जहां बाहरी लोगों के लिए कृषि भूमि खरीदने पर सख्त पाबंदियां लागू हैं। अन्य राज्यों में भी ऐसे ही सख्त कानून मौजूद हैं:
1. हिमाचल प्रदेश: हिमाचल में धारा 118 के तहत, गैर-किसान और बाहरी लोग कृषि भूमि नहीं खरीद सकते।
2. सिक्किम: सिक्किम में केवल सिक्किमी निवासियों को भूमि खरीदने का अधिकार है।
3. नागालैंड: नागालैंड में संविधान के अनुच्छेद 371A के तहत बाहरी लोगों के लिए भूमि खरीद पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
4. अरुणाचल प्रदेश: अरुणाचल प्रदेश में भी गैर-स्थानीय लोगों के लिए भूमि खरीद पर रोक है। वहीं कृषि भूमि केवल सरकार की अनुमति से ट्रांसफर हो सकती है।