डिजिटल इंडिया बिल सोशल मीडिया कंटेंट बैन

Digital India Bill: सोशल मीडिया पर No अश्लील कंटेंट! सरकर ने बैन लगाने की कर ली है प्लानिंग

सोशल मीडिया पर बढ़ते अभद्र और अश्लील कंटेंट को लेकर सरकार अब सख्त कदम उठाने जा रही है। बता दें कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स के लिए एक नया “कोड ऑफ कंडक्ट” तैयार कर रहा है, जिसमें अश्लीलता और अभद्र भाषा के इस्तेमाल को रोकने के लिए दिशानिर्देश तय किए जाएंगे। शुरुआत में इस नियम का पालन पांच लाख से पचास लाख तक फॉलोअर्स वाले इंफ्लूएंसर्स को करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार की बड़ी पहल

हाल ही में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबदिया के विवादास्पद कमेंट और “इंडियाज गॉट लेटेंट” जैसे शो के अभद्र कंटेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। अदालत ने सरकार से पूछा कि सोशल मीडिया पर बढ़ती फूहड़ता और भद्दे कंटेंट को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इसके बाद सरकार ने सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स के लिए “कोड ऑफ कंडक्ट” लागू करने की दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया है।

कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होगा खास?

इस प्रस्तावित कोड ऑफ कंडक्ट के तहत इंफ्लूएंसर्स को अपने कंटेंट की रेटिंग देनी होगी, जैसे फिल्मों में हिंसा, नशीली वस्तुओं या अश्लीलता को लेकर डिस्क्लेमर दिया जाता है। वहीं सरकार के सूत्रों के मुताबिक, यह रेटिंग 1 से 5 के स्केल पर होगी, जिससे कंटेंट की गंभीरता को स्पष्ट किया जाएगा।

वहीं, संसदीय समिति पहले ही सोशल मीडिया पर बढ़ती अश्लीलता पर चिंता जता चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट के सवालों के जवाब में सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि मर्यादा तोड़ने वाले डिजिटल क्रिएटर्स पर लगाम लगाई जा सके।

उल्लंघन करने पर होगा सजा का प्रावधान

सरकार सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही अपनाएगी। सूत्रों के मुताबिक़, इसके तहत पहली गलती पर चेतावनी दी जाएगी, दूसरी बार जुर्माना लगाया जाएगा और तीसरी बार कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं गंभीर मामलों में अकाउंट निलंबित या प्रतिबंधित भी किया जा सकता है।

डिजिटल इंडिया बिल को भी किया जा सकता है अपडेट

सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय डिजिटल इंडिया बिल भी लाने पर काम कर रहा है, जिससे यूट्यूबर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को रेगुलेट किया जा सके। इस नए कानून में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दुरुपयोग को रोकने और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अभद्र कंटेंट से बचाने के लिए सख्त नियम होंगे।

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