केजरीवाल को बड़ा झटका, कोर्ट ने FIR दर्ज करने का दिया आदेश

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने होर्डिंग लगाने के लिए कथित रूप से सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि होली के बाद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।

कोर्ट ने क्यों दिया एफआईआर का आदेश?

राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2019 में द्वारका में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला बनता है। कोर्ट ने द्वारका साउथ पुलिस को निर्देश दिया है कि 18 मार्च तक एफआईआर दर्ज कर SHO रिपोर्ट दाखिल करें।

क्या है पूरा मामला?

2019 में दाखिल एक शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अरविंद केजरीवाल, पूर्व आप विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद नितिका शर्मा ने इलाके में कई बड़े होर्डिंग्स लगाकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया। इस मामले को लेकर कोर्ट में लंबी कानूनी लड़ाई चली। पहले सितंबर 2022 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने शिकायत को खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में सत्र न्यायालय ने इसे वापस मजिस्ट्रेट अदालत में भेज दिया और नए सिरे से सुनवाई करने के निर्देश दिए।

होली के बाद दर्ज होगी एफआईआर

राउज एवेन्यू कोर्ट ने 156(3) CRPC के तहत यह याचिका मंजूर की है। अब पुलिस को अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करनी होगी और 18 मार्च तक इस मामले की स्थिति पर रिपोर्ट भी देनी होगी।

केजरीवाल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

अरविंद केजरीवाल पहले ही कई कानूनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हाल ही में हरियाणा के शाहबाद पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें उन पर आरोप था कि उन्होंने हरियाणा सरकार पर यमुना नदी के पानी में जहर मिलाने का गलत दावा किया था। अब दिल्ली की कोर्ट का नया आदेश उनकी परेशानी और बढ़ा सकता है।

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