Supreme Court से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को मिली जमानत, पढ़े इनसाइड स्टोरी
Supreme Court: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। संजय सिंह दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने (ED) ने शराब घोटाले के मामले में संजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संजय सिंंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) से कई सवाल पूछे और जमानत दे दी है।
अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को संजय सिंंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) से सवाल पूछे और जमानत दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया गया है। संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार हुए थे। तब से करीब 181 दिनों बाद संजय सिंह जेल से बाहर आएंगे। संजय सिंह को जमानत ऐसे समय में मिली है। जब आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।
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जमानत से कोई आपत्ति नहीं
इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मंगलवार को पूछा कि क्या दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को और ज्यादा समय तक हिरासत में रखने की जरूरत है ? इस पर प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू से जवाब देने को कहा गया। इसके बाद ईडी की ओर से बताया गया की जमानत से कोई आपत्ति नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी।
अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट को बताया
सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों संजीव खन्ना,जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने मामले की सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ईडी से सवाल किया आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरुरत क्यों है? संजय सिंह की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में बताया कि उनके खिलाफ कोई सुबूत नहीं था, कभी चार्जशीट में बतौर आरोपी नाम नहीं लिया गया, सिर्फ 2 मौकों पर कहा गया एक करोड़ रुपये लिए गए है, यह सारे आरोप पूरी तरह से निराधार हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा की शर्ते निचली अदालत तय करेगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर कहा
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ईडी से पूछा आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है? ये समझ से परे है कि संजय सिंह को हिरासत में रखना क्यों जरूरी है? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा आपने 6 महीने तक हिरासत में रखा है, आगे और हिरासत की जरूरत है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिनेश अरोड़ा ने पहले 9 बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया है, इस मामले की सच्चाई यहीं है कि संजय सिंह से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है। ।