सरकार की अहम घोषणा, BSF में 10% आरक्षण, आयु सीमा में भी छूट

अग्निवीर आरक्षण केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के रिक्त पदों पर अग्निवीर के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। इसके साथ ही ऊपरी आयु सीमा मानदंड में छूट दी गई है। हालांकि, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि पूर्व अग्निवीर पहले या बाद के बैच का हिस्सा हैं या नहीं।
सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (2) के खंड (B) और (C) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुरुवार को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से गृह मंत्रालय द्वारा यह घोषणा की गई।
शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम 2015, अर्थात् सीमा सुरक्षा बल जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) (संशोधन) 2023 भर्ती में और संशोधन करने के लिए नियम बनाने की घोषणा की है।
यह पढ़ें: Dungarpur: गुजरात और राजस्थान की मित्रता का नया अध्याय शुरू, नई ट्रेने जोड़ेंगी संस्कृति और सभ्यता को
सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम 2015 9 मार्च से लागू होगा, केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अधिकतम आयु सीमा में छूट के साथ कॉन्स्टेबल के पद से संबंधित अनुभाग के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। 
अग्निवीर के पहले बैच के उम्मीदवारों को पांच साल तक और पूर्व-अग्नीवीर के अन्य सभी बैचों के उम्मीदवारों को तीन साल तक की छूट दी जा सकती है।
OTT INDIA आपको खबरों से अपडेट रखेगा

OTT INDIA देश का नंबर 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म है- जो देशवासियो को हर खबर में सबसे आगे रखता है। OTT इंडिया पर पढ़ें नेशनल, इंटरनेशनल, इलेक्शन, बिजनेस, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट समेत सभी खबरें। अब हर समाचार आपकी उंगलियों पर, हमारा नवीनतम Android और iOS ऐप डाउनलोड करें। ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ें।