New Criminal Laws: देश में जुलाई से लागू होंगे तीनों नए आपराधिक कानून, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
New Criminal Laws: देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने के लिए एक जुलाई से तीन नए कानून लागू होंगे। यह तीनों कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं। इन तीनों कानूनों को पिछले साल 21 सितंबर को संसद से मंजूरी मिली थी। उसके बाद 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मंजूरी दी थी।
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नए और पुराने कानून के नाम
देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में जरूरी बदलाव के मद्देनजर 1 जुलाई से तीन नए कानून लागू होंगे। यह तीन कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनिय हैं। यह कानून ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट और दंड प्रक्रिया संहिता की जगह लेंगे। इन तीनों नए कानूनों को पिछले साल मानसून सत्र में लाया गया था। इसे 21 सितंबर को संसद से मंजूरी मिल गई थी।
गृह मंत्रालय से अधिसूचनाएं जारी
उसके बाद 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पर मुहर लगा दी थी। जिसके लागू होने की केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से तीन अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। इनके मुताबिक नए कानूनों के प्रावधान एक जुलाई से लागू होंगे। यह कानून औपनिवेशिक काल 1872 की जगह लेंगे। इन तीनों कानूनों का मकसद अपराधों और सजाओं को परिभाषा देकर देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है।
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