Arvind Kejriwal High Court। दिल्ली: शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal High Court) को गुरूवार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कहा के हम इस स्तर पर अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम राहत देने से इनकार करने के साथ ही नई अंतरिम याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है। अब इस मामले पर 22 अप्रैल को सुनवाई होगी।
अब 22 अप्रैल को होगी सुनवाई
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से कोई अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं।
हालाँकि, अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ED से जवाब मांगा और मामले को 22 अप्रैल,… pic.twitter.com/uiAfxyxzhq
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 21, 2024
दरअसल अरविंद केजरीवाल ने होईकोर्ट में अपनी एक याचिका दायर की थी। ईडी के समन को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में केजरीवाल ने अंतरिम राहत की मांग करते हुए एक आवेदन किया था। वह चाहते थे कि ईडी की गिरफ्तारी से उन्हें अंतरिम राहत मिले। वहीं हाईकोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के इस आवेदन को उनके मुख्य याचिका के साथ सूचीबद्ध कर दिया है और इस मामले पर अगली सुनवाई 22 अप्रैल को की जाएगी।
ईडी ने हाईकोर्ट में कही ये बात
सुनवाई के दौरान ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया कि किन सबूतों की वजह से वह अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला रहे है। जानकारी के अनुसार इस दौरान जज पहले सभी सबूतों को लेकर अपने चैम्बर में गए और उसके बाद सुनवाई शुरू हुई। ईडी ने कोर्ट ने दलीले दी है कि वह कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वह विपसना में कभी भी चले जाते हैं लेकिन प्रवर्तन निदेशालय के पास नहीं आते। इस पर कोर्ट द्वारा ईडी से पूछा भी गया कि आप इतने समन भेज रहे है तो उन्हें सीधा गिरफ्तार क्यों नहीं करते? इस पर ईडी ने कहा कि वह पहले अरविंद केजरीवाल का पक्ष जानना चाहते है। वह सामने आकर हमारे सवालों का जवाब दें। ईडी का कहना है कि केजरीवाल को इस मामले में किसी भी तरह की अंतरिम राहत नहीं देनी चाहिए।
जानिए क्या है पूरा मामला
शराब नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा 9वां समन भेजा था। जिसमें उन्हें गुरूवार को ईडी के सामने पेश होना था। लेकिन अरविंद केजरीवाल इसके खिलाफ हाईकोर्ट चले गए। सुनवाई के बाद अदालत ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया है। वहीं इस मामले को लेकर केजरीवाल ने कोर्ट से कहा था कि वह ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया जाए कि जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से नई अंतरिम याचिका दायर करने के लिए कहा है। बता दें कि ईडी द्वारा अभी तक केजरीवाल को 9 समन भेजे जा चुके है। 17 मार्च को ईडी की तरफ से केजरीवाल को समन भेजा गया था लेकिन 19 मार्च को केजरीवाल समन के खिलाफ कोर्ट चले गए थे।