पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के जयनगर में 11 साल की बच्ची की मौत मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने रविवार को बड़ा आदेश दिया। रविवार को सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि बच्ची का फिर से पोस्टमार्टम कराया जाए।
कोलकाता हाई कोर्ट ने दिए ये निर्देश
कोलकाता हाई कोर्ट ने मृतक बच्ची के माता-पिता दी तरफ से दायर याचिका पर ये आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि AIIMS कालीयानी की एक टीम JNM अस्पताल में शव परीक्षण करेगी। वहीं इसकी निगरानी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारुइपुर द्वारा की जाएगी।
उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि माता-पिता चाहते हैं तो वे पोस्ट-मॉर्टम कमरे के बाहर से वर्चुअली कार्यवाही भी देख सकते हैं। अगर वे इस कार्यवाही में भाग लेना नहीं चाहते, तो उनके लिए पास में एक अलग आरामदायक स्थान की व्यवस्था की जाए। अदालत ने यह भी कहा कि AIIMS कालीयानी के डॉक्टरों को शव परीक्षण पूरा करने के बाद परिवार को सीधे निष्कर्षों के बारे में सूचित करना होगा।
POCSO एक्ट के तहत दर्ज हो मामला
मामल की सुनवाई कर रहे जस्टिस घोष ने आदेश दिया कि पुलिस इस मामले को POCSO एक्ट के तहत दर्ज करना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि यदि कल्याणी AIIMS में पोस्टमॉर्टम के लिए आवश्यक बेसिक स्ट्रक्चर की कमी है, तो इसे कल्याणी में मौजूद जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल में कराया जाए। बता दें कि मृत लड़की का शव अभी कांतापुकुर के पीएम हाउस में है। यहां पर पहली बार पोस्टमार्टम किया गया था।
घरवालों ने लगाया बलात्कार का आरोप
बता दें कि लड़की के परिवार के सदस्यों और गांववासियों का आरोप है कि उसे पहले बलात्कार का शिकार बनाया गया। इसके बाद उसकी लाश नहर में फेंक दी गई। बता दें कि बीते शुक्रवार 11 साल की लड़की रात में गायब हो गई थी और बाद में पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में मृत पाई गई।
आरोपी ने हत्या का अपराध कबूला!
इस बीच ऐसी मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी ने हत्या का अपराध कबूल किया है। हालांकि उसने बलात्कार के आरोप से इनकार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपी मोस्ताकिन सरदार ने कहा कि उसने लड़की का बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने इसका विरोध किया, तो उसे मार डाला।
ममता बनर्जी ने क्या कहा?
इस मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पोक्सो एक्ट में केस दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने दोषियों को 3 महीने में मृत्युदंड देने की भी बात कही है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कि ऐसे अपराध का कोई रंग, जाति या धर्म नहीं होता है। रेप केस का मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए।
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