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Hindenburg मामले में Adani Group को मिली बड़ी राहत, SC की कमेटी को नहीं मिले सबूत

Hindenburg मामले में Adani ग्रुप को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने अपनी जांच में समूह के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उसे अडानी समूह द्वारा शेयर की कीमतों में हेरफेर का कोई सबूत नहीं मिला है. जांच कमेटी ने सेबी की 4 रिपोर्ट का हवाला दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई है. इसके साथ ही विशेषज्ञ समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि अडानी समूह ने स्टॉक एक्सचेंज को सभी जरूरी जानकारियां दी थीं. समूह के शेयर पहले से ही अतिरिक्त निगरानी उपायों की निगरानी में थे। आपको बता दें कि सेबी ने ईडी को जो रिपोर्ट दी है उसमें अडानी ग्रुप पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है. अदानी ग्रुप के लिए यह एक बड़ी राहत भरी खबर है।

समूह की कंपनियों के शेयर चढ़े
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट में Adani ग्रुप को राहत मिलने के बाद समूह की कंपनियों के शेयरों में उछाल देखने को मिल रहा है. शेयर बाजार में लिस्टेड 10 कंपनियों में से सिर्फ 1 में गिरावट और 9 में बढ़त देखने को मिल रही है। अदानी एंटरप्राइजेज 2.20 प्रतिशत बढ़कर रु। 1931.60 पर कारोबार कर रहा है। वहीं, अदाणी पावर में 3.27 की बढ़त देखने को मिल रही है। अदानी ट्रांसमिशन, अदानी विल्मर, अंबुजा सीमेंट, एनडीटीवी में भी अच्छी वृद्धि देखी जा रही है।
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हिंडनबर्ग ने समूह के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए
आपको बता दें कि इस साल जनवरी में अमेरिकी वित्तीय शोध और निवेश कंपनी Hindenburg ने Adani समूह पर आरोप लगाया था कि साइप्रस और मॉरीशस में स्थित इनमें से कुछ फंड अडानी से जुड़े हुए थे, जिनका इस्तेमाल समूह की कंपनियों के शेयर की कीमतों में हेरफेर करने के लिए किया गया था। हालांकि, अदाणी ग्रुप ने सभी आरोपों को खारिज किया है। जिसके बाद जांच कमेटी का गठन किया गया।
सेबी को तीन महीने का समय दिया गया था
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को गौतम अडानी के नेतृत्व वाले एक समूह द्वारा शेयर की कीमतों में हेरफेर के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए 14 अगस्त तक तीन महीने का समय दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेबी को गौतम अडानी के नेतृत्व वाले एक समूह द्वारा शेयर की कीमत में हेरफेर के आरोपों की जांच पर एक रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को गौतम अडानी के नेतृत्व वाले एक समूह द्वारा शेयर की कीमत में हेरफेर के आरोपों की जांच के लिए छह सदस्यीय समिति के गठन का आदेश दिया था। अमेरिकी शॉर्ट-सेलर कंपनी हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बिजनेस ग्रुप पर आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को अडानी हिंडनबर्ग विवाद मामले की अगली सुनवाई करेगा। पीठ ने कहा, ‘सेबी को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए दिया गया समय 14 अगस्त, 2023 तक बढ़ा दिया गया है।
अदानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी गई है
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जांच कमेटी ने हिंडनबर्ग मामले में अडाणी समूह को क्लीन चिट दे दी है. सार्वजनिक की गई एक रिपोर्ट में, SC समिति ने कहा है कि अडानी समूह द्वारा किसी भी कानून का प्रथम दृष्टया उल्लंघन नहीं किया गया था, और SEBI ने भी अडानी समूह द्वारा प्रदान की गई जानकारी को गलत नहीं बताया।

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