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Bihar News: सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, बिहार को पकड़ौआ विवाह से राहत नहीं

Bihar News: सुप्रीम कोर्ट ने “पकडौआ विवाह” को रद्द करने वाले पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने बुधवार को कहा कि इस पर नोटिस जारी करेंगे। अब अगले आदेश तक फैसले के संचालन व कार्यान्वयन पर रोक लगी रहेगी।

HC ने पकड़ौआ विवाह को रद्द किया

अभी नवंबर 2023 में बिहार (Bihar News) पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने पकड़ौआ विवाह के एक मामले को रद्द कर दिया था। जस्टिस पीबी बजंथरी और जस्टिस अरुण झा की पीठ ने कहा था कि विवाह का पारंपरिक हिंदू रूप ‘सप्तपर्व’ और ‘दत होम’ के अभाव में वैध नहीं है। यदि सप्तपदी पूरी नहीं हुई है। तो विवाह पूर्ण और बाध्यकारी नहीं माना जाएगा।

पटना हाईको में सैन्यकर्मी की याचिका

बिहार (Bihar News) के पटना हाईकोर्ट के सामने दायर याचिका में याचिकाकर्ता (एक सैन्यकर्मी) ने कहा कि बंदूक की नोक पर शादी के लिए मजबूर किया गया था। इस दौरान बिना धार्मिक या आध्यात्मिक अनुष्ठान के लड़की की मांग में सिंदूर भरने के लिए मजबूर किया गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ लड़की का कहना था कि उसकी शादी जून 2013 में सारे हिंदू हिंदू रीति और रिवाजों के तहत हुई थी।

जानें पकड़ौआ विवाह क्या होगा है

बिहार (Bihar News) में हुई शादी के समय उसके पिता ने उपहार में सेना, 10 लाख रुपये और अन्य सामग्री भी दी थी। आपको बता दें पकड़ौआ विवाह में लड़कों को अपहरण करके या बहला-फुसलाकर बंधक बना लिया जाता है। जिसके बाद लड़के की सहमति के बिना उसका लड़की के साथ विवाह कर दिया जाता है। इस के विवाह का प्रचालन बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल आदि राज्य में सबसे ज्यादा है।

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