CAA: नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून मार्च के पहले हफ्ते से लागू हो सकता है। सूत्रों के अनुसार मार्च के पहले सप्ताह में सीएए (CAA) के नियम लागू किए जा सकते हैं। सीएए के कानून बनते ही पोर्टल को चालू कर दिया जाएगा। सीएए के नियम लागू होने के साथ ही सीएए कानून लागू हो जाएगा।
केंद्र सरकार का पोर्टल तैयार
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लोकसभा चुनावों 2024 के ऐलान से पहले लागू हो सकता है। जिसमें आवेदन और नागरिकता देने की प्रक्रिया आनलाइन होगी। इसके लिए केंद्र सरकार का पोर्टल बन कर तैयार हो गया है। सीएए के जुड़े नियमों को लागू करते ही पोर्टल को चालू कर दिया जाएगा।
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सीएए लागू करने का ऐलान
गृहमंत्री अमित शाह अपनी सभा में बार-बार सीएए को लागू करने का ऐलान कर रहे हैं। सीएए के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश आदि से 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले छह अल्पसंख्यकों (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी) को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है।
गृह मंत्रालय देगा नागरिकता
इसके लिए इन तीन देशों से आए विस्थापितों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। इन देशों से आने वाले विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा। जिसके बाद गृह मंत्रालय जांच करके नागरिकता जारी कर देगा। देश में नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है।
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