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CHANDIGARH MAYOR VOTE: सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में हस्तक्षेप किया, काँग्रेस – आप का कैंडिडैट अब मेयर

CHANDIGARH MAYOR VOTE

राजस्थान (डिजिटल डेस्क)। CHANDIGARH MAYOR VOTE: चंडीगढ़ मेयर का चुनाव (CHANDIGARH MAYOR VOTE) एक बार फिर विवादों में आ गया है। जिसके चलते इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारी को फटकार लगाई है।SC ने अनिल मसीह पर महाभियोग चलाया, अधिकारी ने 8 वोटों को अवैध घोषित कर दिया। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव को लेकर हुए विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को फटकार लगाई है। इसके अलावा बीजेपी और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच विवाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने दखल दिया है।

अधिकारी ने 8 वोटों को अवैध घोषित

सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर (CHANDIGARH MAYOR VOTE) के चुनाव में 8 वोटों को अवैध माना। इसकी स्वीकृति पर निर्णय की घोषणा कर दी गयी है। तो अब उसी के आधार पर चंडीगढ़ चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसके अलावा रिटर्निंग ऑफिसर मसीह द्वारा किन्हीं कारणों से छोड़े गए आठ वोट भी शामिल किए जाएंगे। जिसके चलते आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस गठबंधन मेयर पद की रेस में सीधे तौर पर जीत जाता।

बीजेपी को 12 के मुकाबले 16 वोट मिले

30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव (CHANDIGARH MAYOR VOTE) में बीजेपी ने कांग्रेस-आप के खिलाफ जीत हासिल की। मेयर पद के लिए बीजेपी के मनोज सोनकर ने आप के कुलदीप कुमार को हराया। उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी के 12 वोटों के मुकाबले 16 वोट मिले। जिसमें 8 मत अवैध घोषित किये गये। चुनाव अधिकारी अनिल मसीह पर आठ वोट अवैध करने का आरोप लगा है।

अब काँग्रेस – आम आदमी पार्टी का कैंडिडैट बना मेयर

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी और काँग्रेस (CHANDIGARH MAYOR VOTE) के कैंडिडैट को मेयर घोषित करते हुए कहा कि अनिल मसीह ने लगातार कोर्ट में झूठ बोला, जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। उन पर कार्यवाही होनी तय है। परंतु इसका भुगतान चुनावी पार्टियां नहीं करेगी।” दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल ने कहा की हमने जीत को भी जीता है। हम जीत छीन लाए।

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