AAP नेता संजय सिंह को कोर्ट से राहत, अब जेल से बाहर निकल कर खुद कर सकेंगे राज्यसभा के लिए नामांकन
AAP News: दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की कोर्ट ने संजय सिंह को आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए खुद जाकर नॉमिनेशन भरने की छूट दी है। उनको दोबारा आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली से राज्य सभा प्रत्याशी बनाया है।
आप ने बनाया दोबारा संजय को प्रत्याशी
आम आदमी पार्टी (AAP) ने शुक्रवार 5 जनवरी को संजय सिंह, एनडी गुप्ता को फिर से राज्यसभा में दूसरे कार्यकाल के लिए नामित किया था। इसके अलावा पार्टी ने दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया था।आम आदमी पार्टी (AAP) की राजनीतिक मामलों की समिति की ओर से कहा गया कि समिति ने दो मौजूदा सदस्यों को फिर से नामित करने का फैसला किया है।
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नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर की अनुमति
आप (AAP) सुशील गुप्ता ने हरियाणा की चुनावी राजनीति पर ध्यान केंद्रित करने की इच्छा जतायी है। सुशील कुमार गुप्ता का राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्यकाल महीने के अंत में समाप्त हो जाएगा। इससे पहले आबकारी नीति से जुड़े घोटाले से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार आप (AAP) नेता संजय सिंह को अदालत ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर नामांकन के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी थी। तब स्पेशल जज एमके नागपाल ने संजय सिंह की अर्जी पर आदेश दिया था।
संजय सिंह का कार्यकाल हो रहा खत्म
आम आदमी पार्टी आप (AAP) नेता संजय सिंह का राज्यसभा सदस्य के रूप में मौजूदा कार्यकाल 27 जनवरी को खत्म हो रहा है। उस सीट पर निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कराने और 9 जनवरी तक नामांकन दाखिल करने का एक नोटिस 2 जनवरी को जारी किया था। जिसके बाद आप (AAP) संजय सिंह ने कोर्ट में अर्जी देकर तिहाड़ जेल के अधीक्षक से अपने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने देने कि अनुमति देने का अनुरोध किया था। जिस पर स्पेशल जज ने संजय सिंह को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी थी।
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