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Supreme Court का चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक से इंकार, लेकिन सुनवाई को तैयार, 21 मार्च की दी तारीख

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर टिप्पणी की है। देश के नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए एससी ने कहा कि नियुक्ति पर रोक नहीं लगा रहे हैं। इस याचिका पर तीन जजों की एक बेंच सुनवाई कर रही थी।

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चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर रोक की मांग

आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट (Supreme Court) से मांग की थी कि वह नियुक्ति पर रोक लगाए, इसके लिए दलील दी कि कोर्ट पहले भी ऐसे फैसले दे चुका है, सुप्रीम कोर्ट को बताया गया नए क़ानून के मुताबिक दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो गई है। एडवोकेट विकास सिंह ने पिछले साल 2 मार्च के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी दी।

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एससी के फैसले में व्यवस्था की अवहेलना

विकास सिंह ने कहा कि इस फैसले में एससी ने आदेश दिया था, कि इन पदों पर नियुक्ति, चीफ जस्टिस, पीएम और विपक्ष के नेता वाली कमेटी द्वारा की जाएं, एससी ने अगर अपने फैसले में कोई व्यवस्था दी है तो उसकी यूं अवहेलना नहीं हो सकती है। इस याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि दो बार ये मामला पहले भी आया था।

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सामान्य तौर पर हम कानून पर रोक नहीं लगाते

तब हमने कहा कि सामान्य तौर पर हम कानून पर रोक नहीं लगाते हैं, हम अंतरिम आदेशों के माध्यम से कानूनों पर रोक नहीं लगाते हैं। बता दे कि नौकरशाह सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को गुरुवार को देश का अगला चुनाव आयुक्त चुना गया था। इन दोनों नौकर शाहों को चुनाव आयुक्त बनाने का फैसला पीएम मोदी के पैनल ने किया था।