Delhi High Court ने Manish Sisodia की जमानत याचिका की खारिज..
दिल्ली हाई कोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत मांगी थी जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
इस पर टिप्पणी करते हुए, अदालत ने कहा कि मनीष सिसोदिया द्वारा आयोजित स्थिति गवाहों और सबूतों को प्रभावित करने की संभावना है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की छह सप्ताह की अंतरिम जमानत याचिका पर सोमवार को अपना आदेश पारित किया।
अंतरिम जमानत अर्जी पर जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम ने इस आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी कि वह अपनी बीमार पत्नी के अकेले केयरटेकर हैं। मामले में सिसोदिया की नियमित जमानत की अर्जी हाईकोर्ट में लंबित है।
सिसोदिया इस मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को सिसोदिया की छह सप्ताह की अंतरिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया और सिसोदिया की पत्नी सीमा के स्वास्थ्य पर एलएनजेपी अस्पताल से रिपोर्ट मांगी।
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