DELHI HIGH COURT: दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पिछली दिनों भगदड़ की घटना देखने को मिली थी। जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद से सरकार और रेलवे को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर खूब गुस्सा दिखाया था। अब दिल्ली रेलवे स्टेशन (DELHI HIGH COURT) हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली HC ने इस घटना को लेकर रेलवे को कड़ी फटकार लगाई है।
लिमिट से ज्यादा टिकट क्यों बेचते हैं? : दिल्ली HC
दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में रेलवे को एक बार फिर झटका लगा है। इस सुनवाई में जस्टिस डी के उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने सवाल करते हुए रेलवे को फटकार लगाई और कहा कि एक कोच में तय लिमिट से अधिक टिकट क्यों बेच रहा है? इस पर नाराज अदालत ने केंद्र और रेलवे से जवाब भी मांगा है।
एक याचिका दायर की गई थी
पिछले दिनों दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी जमकर हंगामा किया था। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी रेलवे के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा नज़र आ रहा था। इसके बाद दिल्ली स्थित वकीलों, उद्यमियों और पेशेवरों के संगठन अर्थ विधि द्वारा एक याचिका दायर की गई। इस याचिका में रेलवे अधिनियम, 1989 के प्रावधानों धारा 57 और 147 के कार्यान्वयन के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है।
रेलवे अधिकारियों की घोर लापरवाही..?
बता दें कोर्ट में याचिका इस याचिका में कई बातों की तरफ ध्यान दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि ‘एकस्ट्रा कोच और टिकटों की इतनी बिक्री होने से जानमाल के नुकसान में होने की आशंका रहती है। पीक सीजन के दौरान इतनी जनरल क्लास की टिकट बिक्री तेजी से करना भीड़ को आमत्रिंत करता है। यह घटना ‘भीड़ नियंत्रण और अनरिजर्व कैटगरी में टिकट जारी करने के प्रबंधन में रेलवे अधिकारियों की ओर से घोर लापरवाही को उजागर करती है।”
15 फरवरी को हुई थी भगदड़
15 फरवरी को हुई दिल्ली में हुई भगदड़ में 30 लोग घायल हुए थे, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों को दिल्ली के RML अस्पताल लाया गया था। स्टाफ सूत्रों के मुताबिक, ज्यादातर शवों के सीने और पेट में चोटें थीं। उनकी दम घुटने से जान गई।
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