diljit dosanjh chandigarh concert

सिंगर दिलजीत दोसांझ की मुश्किलें बढ़ीं, चंडीगढ़ कंसर्ट में उड़ीं नियमों की धजिज्यां! अदालत का नोटिस

पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ (diljit dosanjh) इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं। पहले वर्ल्ड टूर और उसके बाद देश भर में लाइव कंसर्ट (diljit dosanjh concert) को लेकर उनकी चर्चा हो रही है। अब उनकी इस चर्चा में एक वजह और जुड़ गई है। 14 दिसंबर को चंडीगढ़ में हुए उनके शो के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दिलजीत दोसांझ को नोटिस जारी किया है, जिसका जबाव उन्हें देना है।

क्या है मामला?

गायक दिलजीत दोसांझ (diljit dosanjh news) 26 अक्टूबर 2024 से देश भर में टूर कर रहे हैं। ‘दिल-लुमिनाटी टूर’ के दौरान वे देश के कई हिस्सों में लाइव कंसर्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपना पहला शो दिल्ली में 26 अक्टूबर को किया था। इसके बाद हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, पुणे, कोलकाता, बेंगलुरु और इंदौर में उन्होंने शो किया। इसके बाद 14 दिसंबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में उनका कंसर्ट (diljit dosanjh chandigarh concert) हुआ।

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इस कंसर्ट को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन ने बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल की है। दरअसल, 14 दिसंबर को दिलजीत दोसांझ के म्यूजिक कंसर्ट के दौरान साउंड पॉल्यूशन के तय मानकों का उल्लंघन हुआ। चंडीगढ़ प्रशासन ने कंसर्ट के आयोजकों के खिलाफ ‘कड़ी कार्रवाई’ की सिफारिश की है। इसके लिए आयोजकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिसके वजह से 21 दिसंबर को होने वाला गायक एपी ढिल्लों का शो रैली ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया गया है।

कंसर्ट पर पहले ही उठने लगे थे सवाल

दरअसल, दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट को लेकर पहले ही सवाल उठने शुरू हो गए थे। कंसर्ट को लेकर एडवोकेट रणजीत सिंह ने जनहित याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने शो होने के बाद प्रशासन को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। याचिकाकर्ता का कहना था कि सेक्टर 34 चंडीगढ़ के सेंटर में है और अगर वहां ये कंसर्ट करवाया गया, तो आस-पास के सेक्टरों में रहने वाले लोगों और दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी के पहले सप्ताह में होगी।

diljit dosanjh chandigarh show
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क्या है प्रशासन की स्टेटस रिपोर्ट में

बता दें कि दिलजीत के कंसर्ट के बाद प्रशासन को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया था। चंडीगढ़ प्रशासन के वरिष्ठ स्थाई वकील अमित झांजी ने अदालत में हलफनामा दाखिल किया। हलफनामा में बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद कंसर्ट के दौरान शोर के स्तर की जांच और रिकॉर्ड के लिए चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर की तरफ से एक समिति का गठन किया गया था।

हलफनामे में आगे बताया गया कि कंसर्ट में साउंड पॉल्यूशन के तय मानकों का उल्लंघन हुआ है। इसके लिए आयोजकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। प्रशासन के अनुसार अलग-अलग लोकेशन पर साउंड पॉल्यूशन की जांच की गई थी। तीनों जगहों पर तय स्टैंडर्ड से ज्यादा 76 से लेकर 93 डेसिबल साउंड रिकॉर्ड की गई।

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