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ELECTION COMMISSION ON RAHUL: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लिए सख़्त एडवाइजरी जारी

ELECTION COMMISSION ON RAHUL

राजस्थान (डिजिटल डेस्क)। ELECTION COMMISSION ON RAHUL: चुनाव आयोग (EC) ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लिए एक एडवाइजरी (ELECTION COMMISSION ON RAHUL) जारी की है। जिसमें राहुल गांधी को बयान देते समय अधिक सतर्क और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। चुनाव आयोग (EC) ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश और प्रधानमंत्री पर दिए गए बयानों पर राहुल गांधी के जवाब समेत सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद राहुल गांधी को भविष्य में अधिक सतर्क और सतर्क रहने की सलाह दी है।

राहुल गांधी के जवाब के बाद यह एडवाइजरी जारी

सूत्रों के मुताबिक, चुनाव आयोग ने यह एडवाइजरी राहुल गांधी (ELECTION COMMISSION ON RAHUL) द्वारा पूर्व पीएम मोदी के लिए ‘पनोती’ और ‘जेबकतरे’ जैसे शब्दों के इस्तेमाल को लेकर जारी की है। इसे लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग को शिकायत भेजी थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने 23 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस संबंध में राहुल गांधी के जवाब के बाद यह एडवाइजरी जारी की गई है।

साथ ही ताजा सलाह का ठीक से पालन करने को भी कहा

इसके साथ ही चुनाव आयोग ने पिछले साल दिसंबर (ELECTION COMMISSION ON RAHUL) के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी से चुनाव प्रचार के दौरान स्टार प्रचारकों और राजनीतिक नेताओं को जारी की गई हालिया सलाह का ठीक से पालन करने को भी कहा है।

आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उन्हें कड़ी कार्रवाई का करना पड़ेगा सामना 

इस साल 1 मार्च को जारी एक एडवाइजरी में चुनाव आयोग (ELECTION COMMISSION ON RAHUL) ने चेतावनी दी थी कि आदर्श आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन के लिए पार्टियों, उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को सिर्फ नैतिक निंदा के बजाय सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि जिन स्टार प्रचारकों और उम्मीदवारों को पहले नोटिस मिला है, अगर वे दोबारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

चुनाव आयोग ने पिछले साल जारी किया था राहुल गांधी को नोटिस 

आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने पिछले साल राहुल गांधी (ELECTION COMMISSION ON RAHUL) को नोटिस जारी किया था, जब कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री के लिए ‘पनोती’ और ‘जेबकतरे’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। 21 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आयोग से इन टिप्पणियों के लिए राहुल को जारी नोटिस पर फैसला लेने को कहा था।

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