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ELECTORAL BONDS: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, एसबीआई की याचिका खारिज, 12 मार्च तक डेटा देने को कहा…

ELECTORAL BONDS

ELECTORAL BONDS: दिल्ली। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की अर्जी भी खारिज कर दी है। आपको बता दें कि एसबीआई ने चुनाव आयोग (ELECTORAL BONDS) को चुनावी बांड का विवरण जमा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए 12 मार्च को कामकाजी घंटों के अंत तक चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने की निंदा

दरअसल, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट (ELECTORAL BONDS) से कहा कि बैंक को चुनाव आयोग को चुनावी बांड विवरण जमा करने के लिए और समय चाहिए। साल्वे ने कहा कि एसबीआई की एकमात्र समस्या यह है कि वह पूरी प्रक्रिया को खराब करने की कोशिश कर रहा है। एसओपी यह सुनिश्चित करता है कि हमारे कोर बैंकिंग सिस्टम और बांड नंबर में कोई खरीदार का नाम नहीं है। हमें बताया गया कि इसे गुप्त रखा जाना चाहिए। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि उसने अपने फैसले में बैंक से मिलान अभ्यास करने के लिए नहीं कहा, हमने स्पष्ट खुलासा करने का निर्देश दिया है। इसलिए यह कहकर समय मांगना उचित नहीं है कि आपको मिलान अभ्यास करना है, हमने आपको ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि 12 मार्च को कामकाजी समय खत्म होने तक चुनावी बॉन्ड की जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने इस योजना को कर दिया रद्द 

15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को “असंवैधानिक” करार दिया और चुनाव आयोग (ELECTORAL BONDS) को 13 मार्च तक दानदाताओं, दान की गई राशि और प्राप्तकर्ताओं की घोषणा करने का आदेश दिया। योजना को तत्काल बंद करने का आदेश देते हुए, अदालत ने योजना के तहत अधिकृत बैंक एसबीआई को 12 अप्रैल, 2019 से खरीदे गए चुनावी बांड का विवरण 6 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश दिया। साथ ही आयोग को 13 मार्च तक यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने को कहा था. 4 मार्च को, एसबीआई ने राजनीतिक दलों द्वारा रखे गए चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

इस प्रक्रिया में लगेगा समय: एसबीआई

अपनी याचिका में एसबीआई ने दलील दी है कि इस प्रक्रिया को पूरा करने में समय लगेगा। याचिका (ELECTORAL BONDS) में कहा गया है कि चुनावी बांड की ‘डिकोडिंग’ और दानदाताओं से दान का मिलान एक जटिल प्रक्रिया होगी। याचिका में कहा गया है, “बॉन्ड जारी करने से संबंधित डेटा और बॉन्ड को नकदी में बदलने से संबंधित डेटा दो अलग-अलग जगहों पर हैं। ऐसा दानदाताओं की गोपनीयता की रक्षा के लिए किया गया था।” आवेदन में कहा गया है, “दानदाताओं का विवरण निर्दिष्ट शाखाओं (बैंकों) में सीलबंद लिफाफे में रखा जाता है और ये सीलबंद लिफाफे आवेदन दाखिल होने तक रखे जाते हैं। इसे बैंक की मुख्य शाखा में जमा किया जाता है, जो मुंबई में है।

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