loader

Borewell claims life. मौत का बोरवेल खोदने वाला खेत का मालिक गिरफ्तार, गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज, बोरवेल में गिरकर मासूम मयंक हुई थी मौत

Borewell claims life. रीवा। जिले के त्योंथर स्थित मनिका गांव में हुए दर्दनाक हादसे के बाद सरकार एक्शन में है। ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रहीं है। घटना के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घटना को लेकर नाराजगी जाहिर की। जनपद CEO सहित पीएचई विभाग में पदस्थ DEO को निलंबित किया गया । खेत में खुले बोरवेल को छोड़ने वाले खेत मालिक के खिलाफ पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन पहले, 6 वर्षीय मासूम मयंक खेत में खेलते वक्त 60 फीट गहरे एक खुले बोरवेल में जा गिरा था। बाद में 46 घंटे का रेस्क्यू अभियान चलाया गया। लेकिन इसके बाबजूद बोरवेल में फंसे मयंक की जान नही बचाई जा सकी।

46 घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद भी नहीं बच सका मयंक

शुक्रवार दोपहर 3 बजे 6 वर्षीय मयंक घर से कुछ दूर अपने दोस्तो कें साथ खेलने के लिऐ गया था। इसी दौरान वह खेत में खुले एक बोरवेल में जा गिरा था। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस और प्रशासन दी थी। मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम ने SDRF और NDRF की टीम को मौके पर बुलाया था। जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुचकर रेस्क्यू आभियान चलाया था । मासूम मयंक को सुरक्षित बोरवेल से बहर निकालने के लिऐ 46 घंटे तक रेस्क्यू किया गया। जिसके बाद बीते कल NDRF की टीम ने मयंक के शव को बरामद किया था।

रविवार को सीएम मोहन यादव ने लिया था बड़ा एक्शन

घटना के बाद सीएम मोहन यादव ने रविवार को बडा एक्शन लिया था। उन्होनें X पर ट्वीट करके जनपद CEO राहुल पाण्डेय और त्योंथर पीएचई SDO आनंद तिवारी को निलंबित करने के निर्देश दिए। सीएम मोहन यादव ने कहा था की दुख की इस घड़ी में मध्य प्रदेश की सरकार मयंक के परिजनों के साथ खड़ी है। सीएम ने प्रदेश के लोगो से अपील भी की थी कि इस तरह के बोरवेल को खुला न रखे जिससे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

घटना के बाद खेत का मालिक गिरफ्तार गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज

वहीं मामले पर अब पुलिस ने उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की है। जिसने अपने खेत में बोरवेल खोदकर रखा था। पुलिस प्रशासन ने हीरामणि मिश्रा के बेटे बृजेंद्र मिश्रा के खिलाफ गैर इरादातन हत्या की धारा 304 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस धारा के तहत आरोपी को 10 बर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। पुलिस अधीक्षक ने किसान और अन्य लोगो से अपील की है की वह बोरवेल को खुला न छोड़े। अगर एसा करना पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

[web_stories title="true" excerpt="false" author="true" date="false" archive_link="false" archive_link_label="" circle_size="150" sharp_corners="false" image_alignment="left" number_of_columns="4" number_of_stories="8" order="DESC" orderby="post_date" view="grid" /]