राजस्थान (डिजिटल डेस्क)। FARMER PROTEST: केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर पटियाला, संगरूर और फतेहगढ़ साहिब समेत पंजाब के कई जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध 24 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले, किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च (FARMER PROTEST) के मद्देनजर पंजाब के इन जिलों में 12 फरवरी से 16 फरवरी तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं।
गृह मंत्रालय का है आदेश
गृह मंत्रालय की ओर से 16 फरवरी को जारी आदेश के मुताबिक, पटियाला के शंभू, जुल्कान, पासियान, पाटरन, शतराना, समाना, घनूर, देवीगढ़ और बलभेरा पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले इलाकों (FARMER PROTEST) में इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी। इसके अलावा, मोहाली के लालरू थाना क्षेत्र, बठिंडा के संगत थाना क्षेत्र, मुक्तसर के किलियांवाली थाना क्षेत्र, मानसा के सरदूलगढ़ और बोहा थाना क्षेत्र और खनौरी में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लागू किया गया है। मूनक, लहरा, सुनाम और छाजली थाना क्षेत्र।
इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के संबंध में मुद्दा
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 15 फरवरी को चंडीगढ़ (FARMER PROTEST) में तीन केंद्रीय मंत्रियों और किसान विरोध नेताओं के बीच एक बैठक के बाद कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब के इन क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1885 के टेलीग्राफ अधिनियम के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया। चयनित क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के संबंध में एक मुद्दा उठाया गया था।
मोबाइल इंटरनेट सेवाएं और एसएमएस भेजने वाली सेवाएं निलंबित
हरियाणा सरकार ने अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और ‘एसएमएस’ भेजने से संबंधित सेवाओं को निलंबित कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) (FARMER PROTEST) और किसान मजदूर मोर्चा ने अपनी मांगों की घोषणा की है। केंद्र पर स्वीकृति के लिए दबाव बनाने के लिए ‘दिल्ली चलो’ आंदोलन (किसान विरोध) किसान संगठन न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं।
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