budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। इसके अलावा, 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा, जिससे इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को और फायदा होगा। यानी अब 12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि, सरकार ने टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव किए हैं, जिसमें 4 से 8 लाख रुपए की इनकम पर 5 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा। इसका क्या मतलब है?
क्या है इनकम टैक्स कानून-1961 की धारा-87A?
यह समस्या इनकम टैक्स कानून-1961 की धारा-87A में हल होती है। सरकार आम आदमी का टैक्स अलग-अलग आय सीमा (इनकम ब्रैकेट) के हिसाब से कैलकुलेट करती है, लेकिन वह पूरा टैक्स नहीं वसूलती। इसे टैक्स रिबेट कहा जाता है। इसका फायदा आपको न केवल नए टैक्स सिस्टम (न्यू टैक्स रिजीम) में, बल्कि पुराने टैक्स सिस्टम (ओल्ड टैक्स रिजीम) में भी मिलता है।
Old Tax Regime में रिबेट का फायदा
देश में अभी ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म नहीं हुआ है। इस व्यवस्था के तहत अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है, तो सरकार आपको 12,500 रुपए का टैक्स नहीं वसूलती। ये रिबेट सरकार धारा-87A के तहत देती है। इस तरह आपकी टैक्स-फ्री इनकम 5 लाख रुपए तक हो जाती है।
समझें टैक्स स्लैब का कैलकुलेशन
सरकार ने नई टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स रिबेट के फायदे को और बढ़ा दिया है। पिछले साल जुलाई में बजट में सरकार ने यह फैसला किया था कि न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा और स्लैब्स को बदला गया था। इस बदलाव के साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़कर 7.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई थी। अब सरकार ने इसे और बढ़ाकर 12.75 लाख रुपए तक कर दिया है, यानी अब 12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
जब आपकी इनकम 12 लाख रुपए से ज्यादा होती है, तो आपका टैक्स ब्रैकेट बदल जाता है और इसके बाद टैक्स उसी नए ब्रैकेट के हिसाब से लगता है। इसे समझने के लिए हम टैक्स स्लैब का उदाहरण ले सकते हैं।
क्या होगा नया टैक्स स्लैब?
न्यू रिजीम में नया इनकम टैक्स स्लैब
आय सीमा (रुपयों में) | कर दर (%) |
---|---|
0 – 4 लाख | शून्य |
4 – 8 लाख | 5 प्रतिशत |
8 – 12 लाख | 10 प्रतिशत |
12 – 16 लाख | 15 प्रतिशत |
16 – 20 लाख | 20 प्रतिशत |
20 – 24 लाख | 25 प्रतिशत |
24 लाख से अधिक | 30 प्रतिशत |
कैसे लगता है आपकी सालाना आय पर टैक्स?
अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए तक है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन जैसे ही आपकी आय 4 लाख रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा हो जाती है, तो आप 5 प्रतिशत टैक्स वाले स्लैब में आ जाते हैं। इसका मतलब अगर आपकी इनकम 4 लाख से ऊपर हो जाती है, तो आपको 20,000 रुपए टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। हालांकि टैक्स में रिबेट मिलने की वजह से आपको यह टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
अगर आपकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए से अधिक हो जाती है, तो आप 10 प्रतिशत वाले टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। इसका मतलब है कि आपकी 8 से 12 लाख रुपए तक की इनकम पर 10 प्रतिशत टैक्स लगेगा, जो होगा 40,000 रुपए। वहीं, 4 से 8 लाख रुपए तक की इनकम पर 20,000 रुपए टैक्स लगेगा। इस तरह से कुल टैक्स 60,000 रुपए होगा। लेकिन सरकार आपको इस पर कुछ छूट भी देगी।
जब आपकी इनकम 12 लाख रुपए से ऊपर होगी, तो आप 15 प्रतिशत टैक्स स्लैब में आ जाएंगे और आपको टैक्स छूट नहीं मिलेगी। इस स्थिति में, 12 से 16 लाख रुपए तक की इनकम पर 15 प्रतिशत टैक्स लगेगा, जो होगा 60,000 रुपए। फिर 12 लाख तक की इनकम पर पहले से लगे 60,000 रुपए जोड़कर आपकी कुल टैक्स 1,20,000 रुपए हो जाएगी।
जैसे ही आपकी सालाना इनकम 16 लाख रुपए से ज्यादा होगी, आपकी टैक्स रेट 20% हो जाएगी, और इस हिसाब से आपको 2 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 20 से 24 लाख रुपए के बीच है, तो आपको 25% टैक्स देना होगा, जो कि 3 लाख रुपए के आसपास होगा। वहीं, अगर आपकी इनकम 50 लाख तक पहुंचती है, तो आपको लगभग 10.80 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ेगा।