आज जीएसटी काउंसिल की बैठक (gst council meeting today) होने जा रही है। ऐसी संभावना है कि वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को हो रही बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जिसमें कई सामानों पर से टैक्स को कम किया जा सकता है। वहीं कुछ चीजों को टैक्स के दायरे में लाया जा सकता है। इसके अलावा 148 वस्तुओं के मूल्य में बदलवा भी देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं किन चीजों पर GST से मिल सकती है राहत और किन चीजों पर बढ़ सकता है टैक्स-
ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने पर मिल सकती है छूट
जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन फूट आर्डर करने पर छूट मिल सकती है। इसके तहत स्विगी और जोमैटो जैसे फूट ऑर्डर करने वाले प्लेटफॉर्मों पर खाना मंगाना सकता हो सकता है। बता दें कि पहले इन प्लेडफॉर्मों पर 18 फीसदी (ITC के साथ) की रद से GST लगता था, जिसे घटाकर 5 प्रतिशत (इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना) करने का प्रस्ताव है।
जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर घट सकते हैं टैक्स रेट
GST काउंसिल की बैठक में जीवन और स्वास्थ्य बीमा धारकों के लिए खुशखबरी आ सकती है। आज की बैठक में जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (Insurance Premiums) पर लगने वाले टैक्स को कम करने करने पर विचार किया जा सकता है। बता दें कि विभिन्न राज्यों की सरकारें भी टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम को GST से छूट देने पर सहमति व्यक्त कर चुकी है। दरअसल, नवंबर में बिहारा के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कांउसिल द्वारा गठित एक मंत्री समूह की बैठक हुई थी, जिसमें बीमा प्रीमियम को GST से छूट देने की बात कही गई थी।
वरिष्ठ नागरिकों प्रीमियम पर मिलक सकती है छूट
इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा कवर के प्रीमियम को भी टैक्स से छूट मिल सकता है। साथ ही अन्य नागरिकों को 5 लाख रुपए तक के बीमा कवरेज के प्रीमियम पर भी GST से छूट मिल सकती है, जिस पर आज फैसला आ सकता है। जानकारी के मुताबिक, ज्यादातर राज्य बीमा प्रीमियम पर GST टैक्स को कम करने के पक्ष में हैं।
इन चीजों पर बढ़ सकता है टैक्स
ऐसी संभावना है कि हानिकारक वस्तुएं जैसे कोल्ड ड्रिंग, तंबाकू, सिगरेट और इससे जुड़ी वस्तुओं पर GST टैक्स बढ़ सकता है। इन वस्तुओं पर पहले 28 प्रतिशत की दर से GST लगता है, जिसे बढ़ाकर 35 फीसदी किया जा सकता है। बता दें कि दिसंबर के शुरुआत में मंत्रिसमूह की हुई बैठक में इन हानिकारक प्रोडक्ट पर GST का प्रतिशत बढ़ाने की सिफारिश की गई थी।
कपड़ों और जूतों पर GST दर में हो सकता है बदलाव
कपड़ों और जूतों पर GST की दर में बदलाव देखने को मिल सकता है। वर्तमान में जहां 1,000 रुपए तक के कपड़ों पर 5 फीसदी की रह से जीएसटी लगता है। वहीं अब ऐसी संभावना है कि 1,500 रुपए तक की लागत वाले कपड़ों पर 5 फीसदी जीएसटी लगाई जा सकती है। वहीं 1,500 रुपए से 10,000 रुपए तक की लागत वाले कपड़ों पर 18 फीसदी जीएसटी लग सकती है। मौजूदा समय में 1,000 रुपए से अधिक मूल्य वाले कपड़ों पर 12 प्रतिशत की दर से GST लगती है।
वहीं, 15000 रुपए से अधिक कॉस्ट के जूतों पर जीसएसटी की दर 18 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी किया जा सकता है। इसके अलावा 25,000 रुपए से अधिक मूल्य वाली कलाई घड़ियों पर GST भी बढ़ सकती है। वर्तमान में इन घड़ियों पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगती है, जिसे बढ़ाकर 25 फीसदी किया जा सकता है।
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