Gyanvapi ASI Survey: ज्ञानवापी मामले में गुरूवार का दिन काफी अहम रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर बड़ा फैसला सुनाया हैं। इससे मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI सर्वे (Gyanvapi ASI Survey) पर रोक लगाने से इनकार कर दिया हैं। इलाहाबाद कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से मिली याचिका को खारिज करते हुए ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब शुक्रवार से एएसआई सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। चलिए जानते हैं इस मामले से जुड़ी कुछ जानकारियां…
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मुस्लिम पक्ष की याचिका हुई खारिज:
बता दें पिछले काफी समय से ज्ञानवापी मामले पर पूरे देश की नज़र बनी हुई थी। अब इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरूवार को बड़ा निर्णय लेते हुए एएसआई सर्वे को अनुमति दे दी हैं। आपको बता दें मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद के ढांचे को नुकसान होने की बात कहकर सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी। इसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने पहले जिला अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन अब उनकी याचिका हाई कोर्ट में खारिज होने के बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में जुट गया है।
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खुदाई करने की जरुरत हुई तो..?
बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया हैं। इसको लेकर एएसआई ने एक एफिडेविट दाखिल कर कोर्ट को जानकारी दी कि सर्वे में ज्ञानवापी परिसर को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा एएसआई की तरफ से कहा गया कि अगर खुदाई की जरुरत पड़ी तो पहले कोर्ट की इजाजत ली जाएगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को ख़ारिज कर दिया।
ज्ञानवापी परिसर से जुड़ा विवाद:
बता दें पिछले दो साल से ज्ञानवापी मामले पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। ज्ञानवापी का मामला भी अयोध्या मामले के समांतर ही नज़र आता हैं। इसमें हिन्दू पक्ष का कहना हैं कि जहाँ मज्सिद बनी हुई हैं वो पूरी जगह हिंदुओं के हवाले की जाए। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के अनुसार यहां आजादी से पहले नमाज पढ़ी जा रही है। लेकिन अब कोर्ट भी एएसआई सर्वे के आधार पर इसको लेकर कुछ बड़ा फैसला ले सकती हैं।
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