Gyanvapi Survey: ज्ञानवापी सर्वे का दूसरा दिन आज, जानिए पहले दिन क्या अहम सबूत ASI के लगे हाथ…
Gyanvapi Survey: ज्ञानवापी परिसर में शुक्रवार से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सर्वे फिर से शुरू हो गया है। जिला अदालत के बाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका (Gyanvapi Survey) खारिज कर दी। इसके बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा और वहां भी उनको बड़ा झटका लगा। वहीं दूसरी तरफ करीब 41 सदस्यीय टीम के साथ एएसआई का सर्वे जारी है। शुक्रवार को सर्वे के पहले दिन साफ़-सफाई के साथ कई जगहों को चिन्हित किया गया। ज्ञानवापी परिसर के बाहर सुरक्षा के लिहाज से काफी संख्या में पुलिस जवान मौजूद रहे। ज्ञानवापी परिसर में शनिवार यानी आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे का दूसरा दिन होगा।
पहले दिन क्या अहम सबूत ASI के लगे हाथ..?
बता दें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने इसके परिसर के पश्चिमी दिवार की गहनता से जांच कर तथ्य जुटाए हैं। इमारत की बाहरी दीवारों के आसपास जीपीआर का उपयोग किया। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार पर हिंदू मंदिरों में मिलने वाली कलाकृतियों की भरमार है। हाथी के सूंड नुमा आकृति का चिह्न मिला है। टीम का सबसे ज्यादा ध्यान पश्चिमी दीवार पर रहा। इस दिवार से मिलने वाली जानकारी के आधार पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम अपनी जांच जारी रखेगी।
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चार सप्ताह में देनी पेश करनी होगी रिपोर्ट:
बता दें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम को ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के लिए करीब एक महीने का समय दिया गया है। इस दौरान ASI को अपने सर्वे को पूरा करके एक रिपोर्ट देनी होगी। अभी शुरूआती दिनों में यह टीम अलग-अलग एंगल से तथ्य जुटाने में लगी है। इसके बाद अगर जरुरत पड़ी तो इसमें खुदाई के लिए भी कोर्ट से मंजूरी ले सकती है। वाराणसी में हाई अलर्ट के बीच शुक्रवार को पहले दिन का सर्वे पूरा हुआ। कल इस मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा।
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मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी लगा झटका:
बता दें जब से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण टीम को ज्ञानवापी परिसर में सर्वे की इजाजत दी गई है तभी से मुस्लिम पक्ष के लोग इसके खिलाफ नज़र आए। वो इसके पीछे आज़ादी से पहले से यहां नमाज़ अदा होने की बात रख रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण टीम के सर्वे से इस परिसर के ढांचे को नुकसान का हवाला देते हुए मुस्लिम पक्ष जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। लेकिन कोर्ट की तरफ से सर्वे पर रोक से इनकार कर दिया गया।
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